डुमना एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर की परिधि नो फ्लाईंग जोन घोषित

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जबलपुर, प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के बुधवार 24 अप्रैल के प्रस्तावित पारगमन प्रवास के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर डुमना विमानतल जबलपुर की 20 किलोमीटर की आवागमन परिधि को नो फ्लाईंग जोन घोषित किया है।जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान डुमना विमानतल 20 किलोमीटर की आवागमन की परिधि में किसी भी तरह के ड्रोन, यूएवी, गुब्बारे और पतंग आदि का उड़ाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।जिला दण्डाधिकारी श्री सक्सेना द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश के मुताबिक इसके उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

 

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