दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा,अथर्दण्ड से भी किया गया दण्डित
जबलपुर :दुराचार के आरोपी को न्यायालय द्वारा अजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1 हजार रुपये के अथर्दण्ड से दण्डित किया गया है।
ये है मामला
प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना खितौला में दिनांक 08-12-2022 को आरोपी लखन पिता चंद्रिका शमार् उम्र 35 वषर् निवासी लखराम मोहल्ला खितौला द्वारा पीड़िता के साथ लैंगिक हमला करने की घटना की सूचना अस्पताल से प्राप्त होने पर थाना खितौला में अपराध क्रमांक 383/23 धारा 376, 376(2)एन, 376(2)एच, भादवि 3, 4, 5 जे(2), 5 एल, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरंात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी मे चिन्हित किया गया एवं थाना प्रभारी खितौला संगीता सिंह वतर्मान तैनाती थाना ग्वारीघाट जबलपुर द्वारा उक्त मामले की सारगभिर्त विवेचना की गई एंव चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निदर्ेशन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शैण्डे द्वारा कराई जाकर माननीय न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समंस पर साक्षियों को माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया।
आजीवन करावास की सजा
वहीं प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोेजन अधिकारी अजय जैन के मागर्दशर्न में विशेष लोक अभियोजक अधिकारी दिलाबर धुवर्े द्वारा की गई।सारगभिर्त विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनंाक 28-12-24 को माननीय न्यायालय श्री शैफी दाउदी अपर सत्र न्यायाधीश सिहेारा जबलपुर द्वारा आरोपी लखन पिता चंद्रिका शमार् उम्र 35 वषर् निवासी लखराम मोहल्ला खितौला जबलपुर को आजीवन कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अथर्दण्ड से दण्डित किया गया।