अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक ने दिए ये निर्देश 

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जबलपुर : पुलिस कन्ट्रोलरूम में विगत दिवस दोपहर 2 बजे पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध)  समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)  सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात प्रदीप शेण्डे की उपस्थिति में अपराध समीक्षा बैठक ली गयी।इस दौरान बैठक में जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी तथा चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

दिए ये निर्देश 

वहीं बैठक में एसपी ने सर्वप्रथम नव वर्ष एवं अच्छे कार्य के लिये सभी को बधाई दी गयी तत्पश्चात त्रिवार्षिक तुलनात्मक भा.द.वि/बी.एन.एस. तथा प्रतिबंधात्मक एवं माईनर एक्ट की विस्तार से समीक्षा की गयी। पूर्व में आदेशित किया गया था कि एैसे अपराधी जिनके 2 या 2 से अधिक अपराध हैं, तथा सक्रीय गुण्डा बदमाश एवं चाकूबाज के विरूद्ध उनके अपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये 129 बी.एन.एस.एस. (110 जा.फौ.) एवं 126/135 (3) बी.एन.एस.एस (107/116 जा.फौ.) कार्यवाही करते हुये जिनके द्वारा बंध पत्र का उल्लंघन किया गया है उन सभी के विरूद्ध धारा 141 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (122 जा.फौ.) के तहत कार्यवाही की जाये, जिसकी भी समीक्षा की गयी एवं माह जनवरी में अधिक से अधिक आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं एैसे अपराधी जिन्होनें जमानत पर रहते हुये अपराध घटित किये है उनके विरूद्ध प्रकरण तैयार कर मान्नीय न्यायालय में उनकी जमानत निरस्त कराये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।साथ ही थानावार लंबित गम्भीर अपराध हत्या एवं हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, नकबजनी एवं एस.सी.एस.टी. एक्ट, धोखाधड़ी तथा महिला सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा की गयी एवं लंबित अपराधों कें निराकरण के सम्बंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
वर्ष 2024 में घटित हुये गम्भीर अपराध जिनमें आरोपी फरार हैं की समीक्षा करते हुये फरार आरोपियों की शीध्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया।लंबित धारा 363 भादवि/137 (2) बी.एन.एस. के प्रकरण में अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाअेंा की हर सम्भव प्रयास कर दस्तयाबी करें।
थाने में लंबित स्थाई वारंटों की प्रथक-प्रथक फाईल तैयार कर, सभी पर ईनाम उद्घोषित करायें एवं अधिक से अधिक वारंटों की तामीली करें।

लंबित शिकायतों का करें त्वरित निराकरण

सी.एम. हैल्प लाईन , वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई, की शिकायतों की समीक्षा करते हुये आदेशित किया कि लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये। इसके साथ ही आपके द्वारा प्राथमिक एवं विभागीय जांच की भी समीक्षा की गयी एवं शीघ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

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