संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण आदेश निरस्त,त्रुटिपूर्ण आदेश के लिए सीएमएचओ सहित 3 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी




जबलपुर,कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति दीपक सक्सेना ने 08 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण नहीं किया जाना है।
यह है मामला
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा 17 जून को जारी स्थानांतरण आदेश में से 08 संविदा कर्मियों के स्थानांतरण आदेश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में होने अथवा कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त किए बगैर जारी होने की वजह से त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। साथ ही एक ही जावक नंबर से दो स्थानांतरण आदेश जारी किये गये हैं, एक आदेश में 12 तथा दूसरे में 19 संविदा कर्मियों के आदेश जारी किये गये हैं, उक्त दोनों आदेशों में 12 संविदा कर्मियों के नाम कॉमन है। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा 8 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के सिंगल-सिंगल स्थानांतरण आदेश भी 17 जून को जारी किये गये हैं। उक्त सिंगल-सिंगल स्थानांतरण आदेश के तहत 8 में से 7 संविदा कर्मियों के नाम 17 जून को जारी आदेश में भी सम्मिलित है। कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ने कुल 18 कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए अनुमोदन किया था लेकिन 20 संविदा कर्मियों के स्थानांतरण आदेश जारी किये गये हैं, जिनमें 2 संविदा कर्मियों के बिना अनुमोदन के ही स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है।
नोटिस जारी
वहीँ स्थानांतरण आदेश में त्रुटि के कारण कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक विजय पांडे, फार्मासिस्ट जवाहर लोधी, डाटा एंट्री ऑपरेटर अजय कुमार भारती को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।















































