संत आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली छह माह की अंतरिम जमानत

Regular bail petition of Saint Shri Asaram Bapu approved:
संत श्री आसाराम बापू को जोधपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके उपचार के लिए दायर की गई नियमित जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। यह राहत स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दी गई है।राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को संत आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर छह महीने की अंतरिम जेमानत दे दी है।
इलाज के लिए जमानत
वहीं मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संत आसाराम बापू को इलाज के लिए जमानत देने का फैसला सुनाया।
देवदत्त और यशपाल ने रखा था कोर्ट के सामने पक्ष
संत आसाराम बापू का मामला लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली छह माह की अंतरिम जमानत के बाद अब संत आसाराम बापू को छह माह जेल में नहीं रहना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, अधिवक्ता यशपा लसिंह राजपुरोहित ने संत आसाराम बापू का पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा था। उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि उपचार के लिए संत आसाराम बापू को जेल से बाहर रहना जरूरी है। ऐसे में बिना कस्टडी के जमानत मिलने से संत आसाराम बापू के उपचार में राहत मिलेगी। कोर्ट ने संत आसाराम बापू की बीमारी अवस्था व पिछले 12 साल से जेल में होने पर ये राहत प्रदान की है।

समर्थकों में खुशी की लहर
वहीँ खबरों की मानें तो कोर्ट का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि संत आसाराम बापू लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते नियमित जमानत की मांग की थी। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद संत आसाराम बापू को राहत मिलने से देश विदेश में फैले बापू के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई है।वहीं कोर्ट का आदेश आने के बाद बापू के समर्थकों ने अपने बापू को मिली जमानत के लिए बधाई देते हुए गुरुदेव के निर्देशों पर चल रहे लीगल टीम को भी साधुवाद देते हुए न्यायालय को भी साधक परिवार की तरफ से धन्यवाद दिया है,
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