जबलपुर में थाईलेण्ड घुमाने के नाम पर धोखाधड़ी,एक्सपटर् होली डे टेªवल्स एण्ड एजेन्सी के संचालकों के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज 

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जबलपुर: थाईलेण्ड घुमाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए रुपये हड़पने वाले एक्सपटर् होली डे टेªवल्स एण्ड एजेन्सी के संचालकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच सुरु कर दी है।

यह है पूरा मामला 

मामला जबलपुर के थाना माढोताल का है पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रितेश सोहगौरा पिता श्रीराम खिलावन सोहगौरा उम्र 49 साल निवासी राजुल ड्रीम सिटी अमखेरा रोड थाना गोहलपुर ने शिकायत की कि दवाई की कपंनी में काम करता है। डॉ नीरेश जैन निवासी कटनी जो उसके मित्र है । उसने एवं डॉ नीरेश जैन ने अपने परिवार के साथ विदेश थाईलेण्ड जाने का विचार बनाया था तब डॉ नीरेश जैन ने एक्सपटर् होली डे टेªवल्स एण्ड एजेन्सी के संचालक रजनी सोनी एवं अभिषेक सोनी के मोबाइल  नबर से बात हुई जो बताई कि टेªवल्स एजेन्सी  अपने ही घर मकान फेस नबंर 01 संस्कार सिटी सूरतलाई थाना माढोताल से चलाती हूँ । तब उसने रजनी सोनी के घर जाकर बातचीत किया बताया कि उसके एवं डाॅ नीरेश जैन के परिवार के कुल 06 लोगो को थाईलेण्ड जाना है  रजनी सोनी ने   थाईलेण्ड में 06 रात, 07 दिन का टूर पेकेज बताया जिसमे एयरटिकिट बैंकाक व पटाया की होटल में 03-03 दिन रूकने एवं सुबह का नाश्ता व दिल्ली से बैंकाक, बैंकाक से दिल्ली, दिल्ली से जबलपुर, दिल्ली से इंदौर तथा थाईलेण्ड में पूरा घूमने तथा ट्रांसपोटर् का खचार् में कुल 4 लाख 17 हजार तय हुआ था। उसनेे रजनी, अभिषेक सोनी के यश बैंक एकाउंट के खाता   में 2 लाख 50 हजार रूपये दिनांक 13.09.24 को जमा करवाया फिर  दोस्त डॉ नीरेश जैन ने दिनांक 17.09.24 को उक्त खाते में 01 लाख रूपये डाले शेष 67 हजार रूपये बचे थे, रजनी एवं अभिषेक बोले की थाईलेण्ड मे कुछ नई एक्टिविटी जोडना हो या होटल अपग्रेड कराना हो तो इसके अलावा 01 लाख रूपये और देने होगे तब उसने दिनांक 25.09.24 को 1 लाख 67 हजार रूपये उक्त खाते में डलवा दिये तब रजनी सोनी द्वारा   29.12.24 की दिल्ली से बैंकाक 06 एयर टिकिट बैंकाक से दिल्ली की 06 टिकिट, दिनांक 04.01.25, दिल्ली से जबलपुर की 05 टिकिट दिनाक 04.01.25 दिल्ली से इंदौर की 01 टिकिट दिनाक 04.01.25 की कंफमर् कराकर दी गई थी एवं होटल के बाउचर भी भेजी थी ।उसने रजनी एवं अभिषेक सोनी से थाईलेण्ड में घूमने की जगह व टेक्सी ट्रांसपोटर् के बारे में पूछा तो बताई कि बाउचर घूमने के एक सप्ताह पहले मिल जायेगे थाईलेण्ड मे प्राची गुप्ता को बता दिया है फिर उसने रजनी सोनी द्वारा दी गई एयर टिकिट की जांच कराई तो 20.12.24 को पता चला कि टिकट रद्द हो गई है दिये गये पी. एन. आर पर कोई जानकारी नहीं मिली । थाई एयरवेज वाले हमे बताये थे, तब  हम सभी 25.12.24 को रजनी के घर गये और हम लोगो ने बोला कि टिकिट रद्द हो गई है आप हमारा पूरा पैसा वापस कर दो तब रजनी बोली की सारी बुकिंग हो गई है, आगे परेशानी नहीं होगी दूसरी टिकिट बनवा रहे है फिर रजनी ने 3 लाख 7000/रू की टिकिट बनवाई जिसमें रजनी की गल्ती के कारण 98 हजार रूपये ज्यादा लगा यदि टिकट रद्द नही होती तो ये पैसे नहीं लगते उसके बाद हम लोग सभी दिल्ली से बैंकाक 29.12.24 को पहुँचे और पटाया में पहले से बुक होटल बैबलीर् प्लाजा पहुँचे जो पता चला कि दिनांक 26.12.24 को बुकिंग रूपये जमा न होने से रद्द कर दी गई तब प्राची गुप्ता की मदद से स्वंय के खचर्े से होटल बुक कराया स्वयं से भुगतान किया   जब रजनी व अभिषेक से बात किये तो झूठे आश्वासन दी कि आपके पूरे पैसे वापस मिल जायेगे। दूसरे दिन कोराल आईलेण्ड जाना था जो ट्रवल्स वालो का भी भुगतान नहीं किया गया था रजनी एवं अभिषेक सोनी द्वारा हमारी सारी बुकिंग रद्द करा दी गई और पैसे अपने पास रख लिये फिर खुद के खचर् पर केरोल आईलेण्ड घूमने तथा पटाया सिटी से पटाया फ्लोटिंग माकर्ेट आने मे स्वयं का पैसा खचर् हुआ आथिर्क व मानसिक रूप से परेशान होने के कारण बीच मे ही टूर रोककर रिजवर् टिकटो मे बदलाव कराकर दिनांक 02.01.25 को बैंकाक से दिल्ली एवं दिल्ली से जबलपुर की टिकिट कराई, व पटाया होटल से बैकाक एयरपोटर् गये इस प्रकार कुल करीबन 2 लाख रूपये रजनी व अभिषेक की धोखाधडी के कारण अतिरिक्त खचर् हुआ  अग्रिम भुगतान 5 लाख 17 हजार रूपये में से रजनी सोनी द्वारा केवल 3 लाख 7 हजार रू की टिकिट कराई गयी जिसमें शेष 2 लाख 10 हजार रूपये बचे, अतिरिक्त खचर् 2 लाख  रूपये का हुआ व दुबारा टिकिट में अतिरिक्त   98 हजार रूपये लगे। इस प्रकार कुल 5 लाख 8 हजार रूपये थाईलेण्ड जाने से लगे, पूरा घूम भी नहीं पाये रजनी एवं अभिषेक सोनी द्वारा एक्सपटर् होलीडेज टू ट्रेवल्स के नाम से कपंनी चलाकर योजनाबद्ध तरीके से उसे एवं मेरे दोस्त नीरेश जैन एवं परिवार वालो के साथ धोखाधड़ी कर ठगा गया हैं।वहीँ शिकायत जांच पर पुलिस ने रजनी सोनी एवं अभिषेक सोनी के विरूद्ध धारा 318 (4) बीएएस का अपराध ंपजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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