
शासन की नई सुविधा:किसान “भू अभिलेख जोड़ें” लिंक के माध्यम से भी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे भूमि का विवरण
जबलपुर, किसानों को खाद की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू उर्वरक वितरण की ई-टोकन प्रणाली के वेब पोर्टल पर भूमि का विवरण दर्ज करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये शासन द्वारा नई सुविधा प्रदान की गई है।किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये प्रारंभ की गई इस नई सुविधा के मुताबिक यदि किसी किसान की भूमि एग्रीस्टेक के माध्यम से पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही है, तब इस स्थिति में उस किसान को “भू अभिलेख जोड़े” लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद किसान को इंटरफेस पर मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। किसान इस इंटरफेस पर एक से अधिक भूमि की जानकारी भी भर सकता है। जानकारी दर्ज करने के बाद किसान को इसे सत्यापित करके सबमिट करना होगा।किसान द्वारा सबमिट की गई जानकारी का संबंधित एसडीएम अथवा पटवारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा। एसडीएम अथवा पटवारी द्वारा सत्यापन कर दिये जाने के बाद किसान अपनी मांग के अनुसार पोर्टल से उर्वरक के लिए ई-टोकन जेनरेट कर सकेगा।किसान कल्याण तथा कृषि विकस विभाग ने जिले के ऐसे सभी किसानों से ई-टोकन जनरेट करने के लिये इस प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया है जिन्हें ई-टोकन एवं उर्वरक प्रणाली के वेब पोर्टल पर भूमि विवरण दर्ज करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ताकि उन्हें आवश्यकता के अनुरूप सहजता और समय पर उर्वरक वितरण की सुविधा मिल सके।
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