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शिक्षकों की पात्रता परीक्षा पर लगाई जावे रोक, मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर की मांग

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सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद – शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं मै लगभग 22-25 वर्षों से अधिक समय से नियुक्त शिक्षकों की अब पात्रता परीक्षा लिए जाने संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बेचैन हतप्रभ एवं भयग्रसित कर दिया है । मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी ने इस विषय को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र प्रेषित करते हुए आग्रह किया है कि यह आदेश शिक्षकों के लिए पूर्णता अव्यावहारिक एवं अप्राकृतिक है । मानवीय जीवन चक्र के क्रम में आयु अवस्था के साथ उसकी समय अनुसार मनोदशा स्थापित होती है। 25 वर्ष की सेवा प्रदान करने के पश्चात उसकी पात्रता का परीक्षण किया जाना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं हो सकता है । प्रांत अध्यक्ष ने कहा है कि शिक्षक किसी परीक्षा से भयभीत नहीं है किंतु परीक्षा की उपयुक्तिता तथा स्थिति उचित हो तभी वह देने योग्य होती है । सर्वोच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन लाखों शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में ना रखते हुए साधारण पक्ष रखने का ही परिणाम है कि इस प्रकार का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है । संगठन के प्रमुख महामंत्री किशन रजक सहित आलोक परमार, शशि भूषण तिवारी ,नीलू उपाध्याय ,डॉ स्मृति रतन मिश्र, कमलेश त्रिपाठी, राजीव पाठक, जावेद खान, राजेश सिंह राजावत, मुकेश यादव, रमाकांत शुक्ला, अनिल नामदेव, अकील अंसारी, श्रवण पाठक आदि पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि वे स्वयं इस विषय में हस्तक्षेप करते हुए उक्त आदेश को तत्काल समाप्त करावे।

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