हत्या के अपराध में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
जबलपुर ( दीपांशु शुक्ला ):जबलपुर बहुचर्चित हत्याकांड में सिहोरा न्यायालय के सत्र न्यायाधीश सुधांशु सिंन्हा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
ये है मामला
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे के अनुसार घटना 15 फरवरी 2020 की है सिहोरा थाने में मायाबाई ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रात को 11:30 बजे शादी समारोह से घर लौटी थी तभी उसके घर के आंगन में नाच गाना हो रहा था वहां पान गुटका थूकने और गंदगी फैलाने को लेकर विवाद होने लगा उसी समय दुर्गा और भूरा डुमार गाली गलौज करने लगे शिवा कपिल और साहिल भी वहां आए पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला करके महिला सहित परिवार के कई सदस्यों को घायल कर दिया उसके देवर राज उर्फ चिंटू के सिर पर गंभीर चोटे आईं उसे अस्पताल में ले जाया गया हालत नाजुक होने पर उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया था रास्ते में ही उसके मौत हो गई थी अदालत ने सातों आरोपियों शिवा डुमार कपिल डुमार दुर्गा बाई डुमार भूरा डुमार सुमित समुद्रे मनीष समुद्रे और साहिल डुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा तथा चार चार हजार रू के अर्थ दंड से दण्डित किया है।