हाईकोर्ट से मामले के निराकरण होने तक लाल कमल बंसल बने रहेंगे बहोरीबंद जनपद अध्यक्ष

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सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद – बहोरीबंद जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को बड़ी राहत दी है!
हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट से उक्त मामले का पूर्णता निराकरण नहीं हो जाता हैं तब तक लाल कमल बंसल बहोरीबंद जनपद पंचायत के अध्यक्ष बने रहेंगे ओर अध्यक्ष पद के जो अधिकार हैं उसके तहत कामकाज भी करेंगे!
हाईकोर्ट ने उक्त मामलों पर दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद यह बड़ी राहत दी हैं!साथ ही जनपद व जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर ओर प्रमुख सचिव पंचायत विभाग भोपाल को नोटिस जारी किया हैं!लाल कमल बंसल की ओर से सीनियर अधिवक्ता जून चौधरी, जयलक्ष्मी अय्यर व रित्नेश यादव ने पैरवी की!हाईकोर्ट से लाल कमल बंसल को बड़ी राहत मिलने की ख़बर जैसे ही गलियारों मै फैली राजनैतिक खलबली मच गईं!क्योंकि जिन जनपद सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर लाल कमल बंसल को पदमुक्त किया था वो अब सोच विचार मे पड़ गये!

ऐसे चला सियासी घटनाक्रम

गौरतलब है कि जनपद पंचायत बहोरीबंद के अध्यक्ष लाल कमल बंसल के विरूद्ध 3 अप्रेल 2025 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।जिसकी निर्वाचन प्रक्रिया कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद में संपन्न कराई गई।निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे।निर्वाचन प्रक्रिया का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया था। जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल अपने जनपद सदस्यों को लेकर दोपहर 2 बजकर 12 मिनिट पर निर्वाचन स्थल पहुँचे थे।जहाँ मौजूद प्रशासनिक अधिकारियो व पुलिस कर्मियों द्वारा गेट के अंदर प्रवेश ही नहीं दिया था! जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गये थे।
जिस कारण जनपद अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था ओर लाल कमल बंसल को कुर्सी गवानी पड़ी थी!
उसके बाद जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल ने नियम विरूद्ध तरीक़े से निर्वाचन कराने एवम् कुछ समय देरी से निर्वाचन स्थल पहुँचने आदि विषयों को लेकर न्यायालय कमिश्नर जबलपुर में अपील दायर की थी।नियमानुसार उक्त प्रकरण को समय सीमा में निराकरण किया जाना था,किंतु कमिश्नर का पद रिक्त होने से समय पर सुनवाई नहीं हो सकी।जिसके बाद लाल कमल बंसल के सीनियर अधिवक्ता जून चौधरी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दलील पेश की गई।माननीय उच्च न्यायालय ने 8 मई 2025 को स्थगन आदेश जारी कर कहा कि कमिश्नर की नियुक्ति से 90 दिनों के भीतर अपील की सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु कहा गया।तब तक याचिकाकर्ता लाल कमल बंसल को जनपद अध्यक्ष के पद पर रखा जा सकता है।
इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर जबलपुर कमिश्नर ने उक्त मामले की सुनवाई की!
जिसमें संभागायुक्त ने 4 जुलाई 2025 को लाल कमल बंसल की ओर से दायर अपील को ख़ारिज करते बड़ा झटका दिया ओर लाल कमल बंसल की अध्यक्ष पद की कुर्सी चली गईं!लेकिन इसके बाद भी लाल कमल बंसल ने हार नहीं मानी ओर हाईकोर्ट मे अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को रिट पिटीशन दायर की!जिसमें हाईकोर्ट ने बहोरीबंद जनपद अध्यक्ष के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव मामले पर जनपद व जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम व कलेक्टर को पार्टी बनाया ओर मामले पर दोनों पक्षो की ओर से दी गईं दलीलो को सुना ओर मंगलवार को प्रशासन को झटका देते हुए लाल कमल बंसल को बड़ी राहत प्रदान की!

 

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