सभी स्कूली बसों का फिटनेस, बीमा, परमिट होना अनिवार्य, तहसीलदार ने स्कूल पहुंचकर की बसों की जाँच, स्कूल प्रबंधन व चालकों को दिए दिशा-निर्देश




सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद; बहोरीबंद विकासखंड मे संचालित स्कूली बसों के संचालन मे कोताही बरतना भारी पड़ सकता है!क्योंकि बहोरीबंद विकासखंड मे स्कूली बसों की जाँच अधिकारियो के द्वारा शुरू कर दी गई है!
मंगलवार को तहसीलदार नेहा जैन निजी स्कूलों मे जाकर बसों की जाँच की!जहाँ तहसीलदार ने सभी आवश्यक दस्तावेज जांचे!साथ स्पष्ठ निर्देश स्कूल प्रबंधन व चालको को दिए कि स्कूली बसों का फिटनेस, बीमा, परमिट आदि जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य रहेगा!कोई भी कमी पाए जाने पर कार्रवाई होगी!बसों के वैध प्रमाण पत्र एवं बसों में लगाई जाने वाली एलटीडी डिवाईस, स्पीड गवर्नर, एफएपीएस (अग्नि सुरक्षा उपकरण), सीसीटीवी कैमरा इत्यादि उपकरण हो! बसों के आगे-पीछे “स्कूल बस” लिखा होना चाहिए, अगर किसी एजेन्सी से बस अनुबंध पर ली गई है तो उस पर “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा होना चाहिए। बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए। बस में परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए।प्रत्येक बस में आग बुझाने के उपकरण होना चाहिए।स्कूल बस में जीपीएस और सीसीटीवी अनिवार्य है और उन्हें हर समय काम करने की स्थिती में रखा जाना चाहिए।निरीक्षण के दौरान हल्का पटवारी मनोज मौर्य भी उपस्थित रहे!















































