जबलपुर में 20 मार्च को होगा सूचना का प्रकाशन,झण्डे-बैनर हटाने की कार्यवाही शुरू
जबलपुर :लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में सार्वजनिक एवं शासकीय सम्पत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जोर-शोर से प्रारंभ कर दी गई है । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर की जा रही इस कार्यवाही के तहत जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र सहित जबलपुर शहर के प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थानों एवं शासकीय पर लगे बैनर, पोस्टर, झण्डे, फ्लैक्स हटाए गए। सम्पत्ति विरूपण हटाने की यह कार्यवाही पुलिस, नगर निगम, राजस्व विभाग एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अमले द्वारा की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभावार गठित दलों को सम्पत्ति विरूपण के मामलों में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ लागू हुई आदर्श आचार संहिता का भी कड़ाई से पालन कराने की हिदायत अधिकारियों को दी।
जबलपुर में 20 मार्च को होगा सूचना का प्रकाशन
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक संसदीय क्षेत्र जबलपुर के लिये निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन बुधवार 20 मार्च को होगा। निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों से नामांकन प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो जायेगा।श्री सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक-तीन में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे ।
30 मार्च तक नाम वापसी
वहीं नामांकन पत्र बुधवार 27 मार्च तक प्राप्त किये जायेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जायेगी तथा शनिवार 30 मार्च तक उम्मीदवारी से नाम वापस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जायेगी और चुनाव चिन्ह आबंटित किये जायेंगे । जरूरी हुआ तो मतदान शुक्रवार 19 अप्रैल को होगा तथा डाले गये मतों की गणना मंगलवार 4 जून को की जायेगी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आदर्श आचार संहिता एवं सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन के मामलों पर कार्रवाई करने दलों का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार शासकीय सम्पत्तियों से 24 घण्टे, सार्वजनिक स्थलों से 48 घण्टे और निजी सम्पत्तियों से 72 घण्टे के भीतर विरूपण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही चुनाव से जुडी हर गतिविधियों पर नजर रखने तथा निर्वाचन नियमों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो सर्विलांस एवं स्टैटिक सर्विलांस टीमों का भी गठन किया गया है ।
शिकायत के लिए बनाया गया कन्ट्रोल रूम
वहीं कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों तथा निर्वाचन सबंधी शिकायतों के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। आम नागरिक आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन सबंधी शिकायत सी विजिल एप पर भी कर सकेंगे। आम नागरिकों की सुविधा के लिये आयोग द्वारा तैयार किये गये सी विजिल एप को मोबाइल पर डाउन लोड किया जा सकता है। एप के माध्यम से कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की शिकायत फोटो एवं वीडियो सहित स्थल से ही कर सकेगा। एप पर शिकायत मिलते ही जिला निर्वाचन कार्यालय में बना संपर्क केन्द्र तुरंत इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्र के फ्लाइंग स्क्वाड को देगा। फ्लाइंग स्क्वाड फोटो अथवा वीडियो की लोकेशन के आधार पर स्थल पर तय समय सीमा के भीतर पहुंचेगा और तुरंत कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट एप के माध्यम से ही जिला निर्वाचन कार्यालय को देगा।श्री सक्सेना ने राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों की सुविधा के लिए विभिन्न अनुमतियों संबंधी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु बनाये गये सुविधा एप के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों को अनुमतियां प्रदान करने कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक-9 में सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया गया है।
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