मझौली में दो पक्षों के बीच जमकर चले लात घूसे




जबलपुर :ढाबा के सामने बुलेट खड़ी कर गालीगलौच करने की बात पर विवाद इतना बढ़ा की लात घूसे चलने लगे वहीं शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।
यह है मामला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना मझौली में दिनांक 1-5-25 को रात्रि मे योगेश सिंह उफर् पप्पू राजपूत उम्र 32 वषर् निवासी छीतापाल ने रिपोटर् दजर् कराई कि वह छीतापाल तिराहा में ढाबा चलाता है दिनंाक 1-5-25 को शाम लगभग 5-30 बजे अपने ढाबा में था तभी पड़रिया निवासी दीपांशु राजपूत अपनी बुलट से आया और ढाबा के सामने बुलट खड़ी करके रास्ते में आने जाने वाली मारूती वेन चालकों को गाली गलौज करने लगा, उसने ढाबा के सामने गालियंा देने से मना किया तो दीपांशु राजपूत उसके साथ गाली गलौज करते हुये उसका गला पकड़ लिया उसने अपना गला छुडाया फिर दीपांशु राजपूत वहां से चला गया था लगभग 10 मिनिट बाद दीपंाशु राजपूत अपने साथ पड़रिया निवासी सक्षम राजपूत को लेकर आया जिसके हाथ में बेसबाल का डंडा था दोनों आकर उसके साथ गाली गलौज करने लगे सक्षम राजपूत ने बेसबाल के डंडे से हमलाकर हाथ कोहनी पंजा में चोट पहुॅचा दी इसी बीच एक टू व्हीलर में 2 अन्य लड़के आये और उसके साथ मारपीट करने लगे उसके ढाबा में काम करने वाला पंकज बमर्न बीच बचाव करने लगा तो दोनों लड़के पंकज बमर्न के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर पंकज को पीठ हाथ में चोट पहुॅचा दी तथा जान से मारने की धमकी दिये। वह वहां से बचकर भागा तो उन लोगों ने उसके ढाबा में घुसकर टेबल कुसीर् खाना की भट्टी तथा खाने पीने के सामान बिखरा दिया एवं टीव्ही तथा ब्लूटूथ स्पीकर तोड़कर लगभग 10 हजार रूपये का नुकसान किया।वहीं दीपंाश राजपूत उम्र 20 वषर् निवासी ग्राम पड़रिया ने रिपोटर् दजर् कराई कि ख्ेाती किसानी करता है दिनंाक 1-5-25 को अपने मामा के लड़के प्रेम सिंह राजपूत के साथ छीतापाल तिराहा ढाबा खाना खाने गया था शाम लगभग 6 बजे उसने ढाबा चलाने वाले पप्पू सिंह राजपूत को रोटी सब्जी लगाने का आडर्र दिया काफी समय इंतजार करने के बाद भी हमें खाना नहंीं भेजा तो उसने दोबारा खाना लगने के बोला इसी बात पर पप्पू राजपूत गाली गलौज करने लगा, उसने गालियां देने से मना किया तो पप्पू और ढाबा में काम करने वाला पंकज बमर्न दोनों उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर हाथ पैर कंधे में चोट पहुॅचा दी तथा दोनों जान से मारने की धमकी दिये।योगेश सिंह उफर् पप्पू राजपूत रिपोटर् पर धारा 296, 115(2), 351(3), 324(2), 3(5) बीएनएस एव दीपंाश राजपूत रिपोटर् पर धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।















































