मझौली में दो पक्षों के बीच आपस मे मारपीट,जमकर चले लात घूसे 

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जबलपुर :गालीगलौच से सुरु हुआ विवाद इतना बढ़ा की लाठी डंडे और लोहे की राइड चलने लगीं,मझौली में दो पक्षों के बीच आपस मे मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।

यह है मामला 
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना मझौली में दिनंाक 5-6-25 की रात्रि मारपीट में घायल को उपचार हेतु सीएचसी मझौली लाये जाने की सूचना पर पहुॅची पुलिस को सुनील मंहरा उम्र 38 वषर् निवासी नयागंाव ने बताया कि वह मजदूरी करता है दिनंाक 5-6-25 की रात लगभग 8 बजे अपने घर के पास बने शिव मंदिर के पास अपनी मां के साथ खडा था तभी राजेश उसकी भतीजी मानसी जो मझौली में सीएम राईज स्कूल में पढ़ती है जो रोज स्कूल से आना जाना करती है के साथ गाली गलौज कर रहा था, उसकी मां त्रिवेणी बाई ने राजेश को गालियंा देने से मना किया तो राजेश उसकी मां के साथ भी गाली गलौज करने लगा तभी उसका भाई बब्लू उफर् राघवेन्द्र झारिया भी वहां पर आ गये हम लोगों ने गालियां देने से मना किये उसी समय राजेश का भाई रामसुजान एवं राजेश की पत्नी जावित्री बाई आ गयी और इसी बात को लेकर तीनों हम लोगो के साथ मारपीट करने लगे, मारपीट के दौरान ने लोहे की राड से हमलाकर उसके सिर माथे में चोट पहुॅचा दी, जावित्री बाई ने डंडा से हमलाकर मां त्रिवेणी के कंधे, जांघ में चोट पहॅुचा दी उसके भाई बल्लू के साथ रामसुजान ने हाथ मुक्कों से मारपीट की। रिपोटर् पर धारा 296, 115(2), 118(1), 351(3), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।वहीं राजेश मेहरा उम्र 42 वषर् निवासी नयागांव ने रिपोटर् दजर् कराई कि वह मजदूरी करता है दिनंाक 5-6-25 को रात लगभग 8 बजे वह अपने परिवार के साथ घर पर था तभी उसके गंाव का बल्लू उफर् राघेन्द्र उफर् शारदा झारिया अपने भाई सुनील झारिया के साथ उसके घर के अंदर आया और पुरानी रंजिश को लेकर दोनों उसके साथ गाली गलौज करने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो दोनों उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे झगड़ा देखकर उसकी पत्नी जावित्री बाई मेहरा, छोटा भाई रामसुजान मेहरा बीच बचाव करने आये तो बल्लू झारिया ने राड से हमलाकर उसकी पत्नी को सिर में चोट पहॅुचा दी जिससे उसकी पत्नी नाली में गिर गयी, सुनील ने लाठी से हमलाकर उसके भाई सुनील के हाथ में चोट पहुॅचा दी, मारपीट से उसके गदर्न हाथ में चोट पहॅुचा दी। मारपीट कर दोनों जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। रिपोटर् पर धारा 333, 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 


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