मोटरसाइकिल से मन नहीं माना तो दहेज के लालची ने कर दिया ये गलत काम 

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जबलपुर :देहज लेना और देना  दोनों अपराध है लेकिन दहेज रूपी दानव बढ़ता ही जा रहा है, ताजा मामला सिहोरा थाना क्षेत्र के हरदुआ का है जहां पर दहेज प्रताड़ना से तंग महिला पुलिस के पास पहुँची और अपनी आपबीती बताई।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की विवेचना सुरु कर दी है।

दहेज के लालची ने कर दिया ये गलत काम 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना सिहोरा में आज दिनंाक 2-2-25 को श्रीमती मानसी पाण्डे उम्र 30 वषर् निवासी ग्राम बंधा हरदुआ ने लिखित शिकायत की कि उसका मायका ग्राम हरदुआ मे है उसकी शादी दिनंाक 29-4-2018 को पंकज पाण्डे उम्र 40 वषर् निवासी पाण्डव नगर थाना सुहागपुर जिला शहडोल के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के समय उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार 3 लाख रूपये नगद एवं टीव्ही, सेाफा, पलंग, वासिंग मशीन , कूलर फ्रिज, आलमारी तथा सोने की चैन अंगूठी तथा गृहस्थी का अन्य सामान दिया था शादी के बाद से लगभग एक वषर् तक ससुराल में अच्छे से रही उसके बाद पति पंकज पाण्डे बोले कि शादी मे तुम्हारे माता पिता ने मोटर सायकल देने के लिये कहा था लेकिन अभी तक नहीं दिये मोटर सायकल का डेढ़ लाख रूपये अपने पिता से मांग कर लाओ, उसने मना किया तो पति उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, उसने माता पिता को घटना की बात बताई तो उसके पिता ने पति को नगद डेढ़ लाख रूपये दे दिये थे इसके बावजूद भी आये दिन पैसे की मंाग करके परेशान करता है उसका 2 वषर् का एक बेट है बच्चे के पैदा होने के बाद पति और प्रताड़ित करने लगा तथा मारपीट करता था लगभग एक माह पहले उसका पति पैसे की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट किया तो वह अपने पति के घर से अपने मायके पिता विजय पाठक के घर हरदुआ आ गयी थी दिनंाक 28-1-25 को दोपहर लगभग 3 बजे पति पंकज पाण्डे उसके मायके ग्राम हरदुआ आया रात मे रूका और दिनांक 29-1-25 को सुबह लगभग 10 बजे उससे उसके जेबर मांगने लगा तो उसने कहा कि जेबर तो तुम पहले बेच दिये हो। पति कहने लगा कि तुम्हारे भाई ने कार खरीदी है मुझे भी कार चाहिये, उसने कहा कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं है इसी बात पर पति उसके साथ गाली गलौज करते हुये हाथ मुक्कों से मारपीट कर हाथ कान, गाल में चोटे पहुचा दी थी। उसके माता पिता भाई एवं अन्य लोगों ने बीच बचाव किये थे।पुलिस ने शिकायत पर धारा 85, 115(2) बीएनएस तथा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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