नशा गाँजा में होता तो सनक जाते चूहे,200 किलो गाँजा खाकर चूहे लापता आरोपी बरी 

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If marijuana was intoxicating, rats would go crazy:कहते हैं की शराब पीने वाला ज्यादा बोलता है और गांजा पीने वाले सनक जाते हैं अब ऐसे में जब 200 किलो गाँजा चूहे खा गए तो चूहों को सनक जाना था लेकिन अचरज की बात यह है की 200 किलो गाँजा खाकर चूहे न जाने कौन से बिल में समा गए।मामला झारखंड का है जहाँ पर तीन साल पहले झारखंड पुलिस ने एक वाहन को रोककर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए थे। लेकिन 2024 में मुकदमे के दौरान जब इन पदार्थों को पेश करने की बारी आई, तो पुलिस ने दावा किया कि मालखाने में रखे जाने के दौरान चूहों ने उन्हें खा लिया था।हालांकि, ड्रग्स मामले में एकमात्र आरोपी को रांची की एक स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसने जांच में कई खामियों को उजागर किया। इसमें जांच अधिकारी का यह दावा भी शामिल था कि 200 किलो गांजा चूहों ने खा लिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रांची जिले की ओरमांझी पुलिस ने 17 जनवरी, 2022 को एनएच-20 पर एक सफेद बोलेरो वाहन को रोका था, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि रांची से रामगढ़ की ओर नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है।

यह है मामला 

खबरों के मुताबिक वाहन को रोके जाने के बाद तीन व्यक्ति उससे कूदकर भागने की कोशिश करने लगे। उनमें से इंद्रजीत राय उर्फ ​​अनारजीत राय को पकड़ लिया गया, जबकि विकास चौरासिया और कुंदन राय भागने में सफल रहे। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली और दावा किया कि उन्हें विशेष रूप से बनाए गए डिब्बों में छिपाकर रखे गए लगभग 170 पैकेटों में पैक किया हुआ 200 किलो गांजा बरामद हुआ है।

एनडीपीएस की कई धाराओं में केस किया दर्ज

इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) और 22(सी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। बाद में, राय को जनवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया और मुकदमे की सुनवाई के दौरान वह हिरासत में रहा। 19 दिसंबर 2025 के एक आदेश में एडिशनल ज्यूडिशिल कमिश्नर स्पेशल जज आनंद प्रकाश ने इंद्रजीत राय को बरी कर दिया और कहा कि प्रोसिक्यूशन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। कोर्ट ने मादक पदार्थ की जब्ती और उसके प्रबंधन पर भी संदेह जाहिर किया।थाने की डायरी में दर्ज उस प्रविष्टि का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया था कि जब्त की गई गांजा चूहों द्वारा नष्ट कर दी गई थी, अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की, “इससे मामले की जब्ती और पुलिस द्वारा इसके संचालन पर ही संदेह पैदा होता है।” आदेश के अनुसार, राय ने पुलिस को बताया कि गांजे के पैकेट विकास चौरासिया और कुंदन राय के थे, जो भाग गए थे और उनके निर्देश पर वह पदार्थ को बिहार के बख्तियारपुर ले जा रहा था।हालांकि, अभियोजन पक्ष के सात गवाहों की जांच करते समय कोर्ट को वाहन को रोके जाने का समय, मादक पदार्थों की बरामदगी का सटीक स्थान, आरोपी को किसने पकड़ा और अन्य दो आरोपियों के भागने की दिशा जैसे प्रमुख पहलुओं पर उनकी गवाही में कई विरोधाभास मिले। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “उनके बयानों में कई विरोधाभास हैं, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या आरोपी को अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए स्थान पर पकड़ा गया था या कहीं और से।”

किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई- कोर्ट

कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि कथित जब्ती की घटना व्यस्त नेशनल हाईवे होने के बावजूद किसी भी स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह से पूछताछ नहीं की गई। आदेश में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष आरोपी और जब्त वाहन के बीच कोई संबंध स्थापित करने में भी विफल रहा है। फैसले में कहा गया है, “वाहन से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वाहन किसी भी तरह से आरोपी से जुड़ा हुआ था।”
मामले के आईओ ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि कथित तौर पर जब्त किए गए वाहन में इंजन या चेसिस नंबर नहीं था। यह तथ्य न तो केस डायरी में ठीक से दर्ज किया गया था और न ही परिवहन अधिकारियों को सूचित किया गया था, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला और कमजोर हो गया।अभियोजन पक्ष के मामले को एक बड़ा झटका तब लगा जब उसने खुद यह स्वीकार किया कि पुलिस के गोदाम में रखे गए जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान को चूहों ने खा लिया था। इस संबंध में थाने की डायरी में दर्ज एक दस्तावेज फरवरी 2024 में अदालत में पेश किया गया था, ठीक उस समय से पहले जब मुकदमे के दौरान सामग्री को पेश करना जरूरी था।

कोर्ट ने इंद्रजीत राय को सभी आरोपों से किया बरी
कोर्ट ने सैंपल लेने, उन्हें सील करने और सबूतों को संरक्षित करने में गंभीर कमियों की ओर भी इशारा किया, क्योंकि कई गवाह यह साफ तौर पर बताने में असमर्थ थे कि सैंपल कब लिए गए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा दोष सिद्ध करने में विफल रहने पर, अदालत ने इंद्रजीत राय को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा, “अभियोजन पक्ष आरोपी को जब्त किए गए वाहन से जोड़ने और यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी को कथित तरीके से और उसी स्थान पर पकड़ा गया था।” अदालत ने आगे कहा कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाए।

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