
निलंबित लायसेंस पर खाद का व्यापार करने पर खुशी ट्रेडर्स पर एफआईआर दर्ज
जबलपुर,निलंबित लायसेंस पर खाद का व्यवसाय करने के आरोप में कृषि विभाग द्वारा पाटन विकासखण्ड के ग्राम बेनीखेड़ा स्थित मेसर्स खुशी ट्रेडर्स के संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत बुधवार को पाटन थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी कृषि पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उर्वरक निरीक्षक पाटन पंकज श्रीवास्तव द्वारा 10 जुलाई को किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इस प्रतिष्ठान में कई अनियमितताएं पाई गईं थीं। इनमें स्टॉक एवं भाव फलक का प्रदर्शन नहीं करने, कैश एवं क्रेडिट मेमो जारी नहीं करने, प्रतिमाह की क्रय-विक्रय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने, किसानों को निर्धारित प्रारूप में कैश मेमो नहीं दिये जाने तथा पीओएस मशीन में प्रदर्शित 23.92 टन उर्वरक के स्थान पर भौतिक स्टाक शून्य पाये जाने जैसी अनियमितताएं शामिल थीं। इन अनियमितताओं के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत उर्वरक निरीक्षक द्वारा खुशी ट्रेडर्स के लायसेंस निलंबन की अनुशंसा की गई थी। उप संचालक कृषि ने बताया कि उर्वरक निरीक्षक की अनुशंसा पर 11 जुलाई को खुशी ट्रेडर्स का फुटकर उर्वरक लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन आईएफएमएस पोर्टल पर की गई जांच में पाया गया कि लायसेंस निलंबित कर दिये जाने के बाद भी थोक विक्रेताओं द्वारा इस प्रतिष्ठान को खाद की आपूर्ति की जा रही है तथा इस प्रतिष्ठान से भी किसानों को पी एस के माध्यम से खाद विक्रय किया जा रहा है।उप संचालक कृषि ने बताया कि मेसर्स खुशी ट्रेडर्स के प्रोपराईटर मनीष कुमार सोनी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (2)(d) एवं धारा 7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4, 5, 7, 8, 31 एवं 35 का उल्लंघन करने पर थाना पाटन में उर्वरक निरीक्षक द्वारा एफ आई आर दर्ज कराने के साथ ही लाइसेंस निलंबित किये जाने के बाद भी उसे खाद की आपूर्ति करने पर थोक विक्रेता सुहाने एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर एवं श्रेयांशी ट्रेडर्स जबलपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है ।
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