डुमना एयरपोर्ट की पांच किलोमीटर की परिधि नो फ्लाईजोन घोषित

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जबलपुर, उप राष्‍ट्रपति के प्रवास के मद्देनजर 26 मई को डुमना विमानतल जबलपुर की पांच किलोमीटर की परिधि कोजिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर दीपक सक्‍सेना ने प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी करते हुए नो फ्लाईजोन घोषित किया है।

क्या है आदेश ?

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि महामहिम उप राष्‍ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से डुमना विमानतल की पांच किलोमीटर की परिधि में 26 मई को किसी भी तरह से ड्रोन या पैराग्‍लाईडर अथवा हॉट एयर बैलून या अन्‍य फ्लाईंग आब्‍जेक्‍ट को उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी इस प्रतिबंधात्‍मक आदेश में कहा गया है कि इसका उल्‍लंघन होने की स्थिति में दोषी व्‍यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्‍याय संहित 2023 की धारा 223 तथा अन्‍य सभी प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।


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