संत आसाराम बापू के खिलाफ झूठी खबरें दिखाने वालों की उल्टी गिनती सुरु,टीवी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहैल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
News anchor Chitra Tripathi Arrest warrant issued against Republic Bharat news anchor Syed Suhail,पालम विहार में संत आसाराम बापू के कार्यक्रम के वीडियो को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित करने वाले पत्रकारों की उल्टी गिनती सुरु हो गई है,नाबालिग के वीडियो को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत ने महिला पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और सैयद सोहेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।सुनवाई के दौरान, दोनों आरोपी अपने अधिवक्ताओं के साथ अदालत में पेश हुए। उनके अधिवक्ताओं ने हाजिरी माफी का आवेदन किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उनकी जमानत रद्द कर दी। चित्रा त्रिपाठी के अधिवक्ता ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और सोहेल के अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में व्यस्तता का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इन तर्कों को नकारते हुए दोनों आरोपियों को अदालत की उपस्थिति से छूट देने से मना कर दिया।
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ये है आरोप
मामले में आरोप है कि 2013 में पालम विहार में संत आसाराम जी बापू के कार्यक्रम के वीडियो को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित किया गया था, जिससे परिवार की छवि को नुकसान हुआ। दोनों आरोपियों के खिलाफ 30 नवंबर तक गिरफ्तारी वारंट तामील कराने को पुलिस को कहा है।
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नहीं चली वकीलों की दलील
वहीं अदालत के आदेश में एडिशनल जिला एवं सेशन जज अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित एसएचओ को 30 नवंबर तक वारंट निष्पादित करने का निर्देश दिया, और यदि यह निष्पादित नहीं होता है तो आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए कहा। त्रिपाठी के वकील ने यह तर्क दिया कि वह महाराष्ट्र के नासिक में चुनाव कवरेज के लिए हैं, जबकि सुहैल के वकील ने कहा कि वह यूपी के कानपुर में उपचुनाव कवरेज में व्यस्त हैं। कोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला 2015 का है और इसमें पहले ही नौ साल की देरी हो चुकी है, इसलिए इसे जल्द निपटाना जरूरी है।
आठ पत्रकारों पर हो चुके हैं आरोप तय
इससे पहले, इस मामले में जिन आठ पत्रकारों पर आरोप तय किए जा चुके हैं, वे हैं – अजीत अंजुम, एंकर सुहैल और रिपोर्टर सुनील दत्त, जो न्यूज24 के साथ काम कर चुके हैं, प्रधान संपादक दीपक चौरसिया, एंकर चित्रा त्रिपाठी और राशिद हाशमी, जोधपुर के रिपोर्टर ललित सिंह बड़गुर्जर और इंडिया न्यूज के लिए काम करने वाले निर्माता अभिनव राज।इन सभी पर आईपीसी की धारा 120बी, 469 और 471, आईटी एक्ट की धारा 67बी और 67 और पास्को एक्ट की धारा 23 और 13सी के तहत आरोप लगाए गए।सभी आठ व्यक्तियों पर एक आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया, जिसके तहत उन्होंने लगभग 10 वर्ष की नाबालिग लड़की और उसके परिवार का जाली वीडियो तैयार करने पर सहमति जताई, जिसमें पीड़िता और उसके परिवार को अभद्र तरीके से दिखाया गया। उसे न्यूज चौनलों पर प्रसारित किया गया, जिससे पीड़िता और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
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