समाधान योजना के तहत सरचार्ज मै उपभोक्ताओं को मिलेगा सौ फीसदी छूट का लाभ

सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद: समाधान योजना का बकायादार उपभोक्ता लाभ लें इसके लिए विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता भी फील्ड मै उतर आये है!रविवार को अधीक्षण अभियंता ने तेवरी विद्युत वितरण केंद्र के गावों का दौरा किया जहाँ!अधीक्षण अभियंता डी एन चौकीकर ने ग्राम बिचुआ मै उपभोक्ता सुनील कुमार दुबे जिसका सर्विस क्रमांक 1532000996 एवं बकाया राशि 135007/- एवं ग्राम तेवरी में उपभोक्ता रामरती बाई कोल जिसका सर्विस क्रमांक 1532004726 बकाया राशि 131641/- से मुलाकात कर मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के द्वारा चलाई जा रही समाधान योजना 2025-2026 अंतर्गत पंजीकृत कर भुगतान करने हेतु समझाइश दी गई, एवं भुगतान ना करने पे विद्युत विच्छेदन करने हेतु निर्देशित किया गया।इस दौरान कनिष्ठ अभियंता कुलदीप सैयाम, आनन्द यादव, दिनेश दुबे, रामानन्द साहू, मनोज यादव, अनिल तिवारी उपस्थित रहे!
तेवरी कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि तेवरी विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत 3816 उपभोक्ताओं पर 1 करोड़ 58 लाख रूपये की राशि बकाया है!
31 जनवरी तक की समयावधि
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बिजली कंपनी ने बड़े बकायादार उपभोक्ताओं को सरचार्ज में बड़ी राहत दी है।
अब 31 जनवरी तक सरचार्ज मै सौ फीसदी का छूट मिलेगा!
उन्होंने बताया कि बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए योजना के प्रथम चरण की अवधि अब 31 जनवरी 2026 कर दी गई है। तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 100 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है!यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर 2025 से हुई जो कि 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा। इसके बाद द्वितीय और अंतिम चरण शुरू होगा जो कि 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, दूसरे चरण में 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। पंजीयन हेतु अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
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