नाम जुड़वाने या संशोधन के लिये 22 जनवरी तक दिये जा सकेंगे दावे-आपत्ति
जबलपुर :जिला निर्वाचन कार्यालय ने नो मेपिंग श्रेणी के ऐसे मतदाता जिन्हें नोटिस जारी किये गये हैं, उन्हें 14 फरवरी के पूर्व नोटिस में दिये गये समय और स्थान पर सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तय कार्यक्रम के अनुसार 14 फरवरी के बाद नो मेपिंग वाले मतदाताओं को जारी नोटिसों पर सुनवाई नहीं होगी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर ज्योति परस्ते ने बताया कि जिले में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर को किया गया था।
इन मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस
उन्होंने बताया कि ‘नो मैपिंग’ की श्रेणी में ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिन्होंने अपने गणना पत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची की कोई लिंक नहीं दी है। ऐसे सभी मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने नो मेपिंग वाले मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 14 फरवरी अंतिम तिथि नियत की है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या जिनके नाम में किसी प्रकार का संशोधन होना है, वे नाम जोड़ने, नाम हटाने या नाम में संशोधन के लिए फॉर्म 6, 7 या 8 द्वारा अपना ऑनलाइन भर सकते हैं अथवा संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के पास कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने या नाम में संशोधन के लिये दावा-आपत्ति देने की अंतिम तिथि 22 जनवरी नियत की गई है।
बीएलओ से करें संपर्क
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे जागरूक होने का परिचय दें और मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। इस संबंध में नागरिकों द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।
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