बरेला,सिहोरा और गोसलपुर में धोखाधडी के प्रकरण दर्ज

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जबलपुर:तीन अलग -अलग थाना क्षेत्रों बरेला,सिहोरा और गोसलपुर में पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है,

यह है मामला 

पहला मामला बरेला थाना क्षेत्र का है जहां पर थाना बरेला में सेवा राम प्रजापति उम्र 46 वषर् निवासी ग्राम परसवारा चैकी ने रिपोटर् दजर् करायी कि श्री सिद्धी विनायक के नाम पर उसकी ईंट, रेत, गिट्टी, सिमेंट की दुकान पसरिचा होटल के पास एकता माकर्ेट गौर में हैं। दिनांक 10.12.2024 को उसके मोबाईल में मोबाईल नंबर से फोन आया जो बोला कि गनेशम वह तैयार हुआ और दिनांक 12.12.2024 को अपना पेन काडर्, आधार काडर्, हस्ताक्षर, बैंक का चेक की कापी व्हाटसप किया था दिनांक 13.12.24 से दिनाॅक 05.02.25 के मध्य दिये हुये नम्बरों पर कुल 27 लाख 13 हजार 200 रूप्ये ट्रांसफर किये थे। 3 मोबाईल नम्बरों सेे गनेशम सिक्युरिटी स्टाक माकर्ेट के कमर्चारियो द्वारा फोन कर बात की जाती थी। पदवि/हंदमेींउेमबनतपजल.बवउ से उसकी ळउंपस आई डी में गनेशम सिक्युरिटी स्टाक की आईडी ळै457832186 का मेल आया था उसकी आईडी में एक करोड़ चैतिस लाख रूपये प्रोफिट शो कर रहा था जिसका संचालन गनेशम सिक्युरिटी के द्वारा किया जाता था, जिसके द्वारा उसे शेयर माकर्ेट के संबंध में बताता था अप्रेल 2025 में गनेशम सिक्युरिटी स्टाक माकर्ेट की वेबसाईट बंद हो गई थी तब समझ में आया कि धोखे में रख कर उसके साथ छलकपट कर, धोखाधड़ी की जा रही हैं। गनेशम सिक्युरिटी स्टाक माकर्ेट के संचालक द्वारा कुल 2713200/- रूपया मेरे साथ छल कपट कर, धोखाधड़ी की गई हैं।पुलिस ने  रिपोटर् पर धारा-318(4), बी. एन. एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दूसरा मामला 

वहीं दूसरा मामला थाना सिहोरा का है जहां पर ब्रिजेश कुमार जाटव, कनिष्ठ आपूतिर् अधिकारी मझौली, द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमे लेख है कि खरीफ विपणन वषर् 2025-26 मे समथर्न मूल्य पर धान खरीदी हेतु कृषक पंजीयन के लिए सेवा सहकारी समिति मयार्दित लखनपुर संस्था निधार्रित किया गया था। ई-उपाजर्न पोटर्ल पर पर संस्था सेवा सहकारी समिति मयार्दित लखनपुर की स्थापना की जाकर पंजीयन का कायर् दिनांक 15 सितम्बर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक किया गया। पंजीयन केंद्र के माध्यम से 2763 किसानों का पंजीयन किया गया। किसान पंजीयन हेतु निधार्रित अंतिम दिनांक 10/10/2025 को रात 10 बजे से 12 बजे की बीच 24 किसानों का फजीर् पंजीयन किया गया। फजीर् पंजीकृत किसानों के नाम पर भूमि नहीं होने के उपरांत भी पंजीयन किया गया, ताकि समथर्न मूल्य का अवैध लाभ फजीर् पंजीकृत किसानों को दिलाया जा सके। ई-उपाजर्न पोटर्ल के अनुसार फजीर् पंजीकृत 24 किसानों का कुल पंजीकृत रकवा 88.05 हेक्टेयर है। तहसील मझौली हेतु प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादकता 46.7 क्विंटल है। उक्त 24 किसानों के पंजीकृत रकवे में 4111.93 क्विंटल धान, जिसका कुल समथर्न मूल्य राशि रूपये 97,41,162/- विक्रय किए जाने के उद्देश्य से फजीर् किसान पंजीयन कराया गया। इस प्रकार सेवा सहकारी समिति मयार्दित लखनपुर के समिति प्रबंधक अखिलेश कुमार पटेल, एवं ऑपरेटर श्रीमती अनुराधा पटेल, के द्वारा शासन के साथ धोखाधड़ी एवं छलपूवर्क कायर् करते हुये 97,41,162 रुपये की शासन को आथिर्क क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किसानों के फजीर् पंजीयन किये गये।
प्राप्त प्रतिवेदन पर समिति प्रबंधक अखिलेश कुमार पटैल एवं ऑपरेटर श्रीमति अनुराधा पटैल के विरूद्ध धारा 62, 318(2), 336(2), 3(5) बी0एन0एस0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

तीसरा मामला 

वहीँ तीसरा मामला गोसलपुर का है जहां पर सुशीला बमर्न एवं माया बमर्न द्वारा शिकायत की गयी जिसमें लेख है कि हम सभी शिकायतकतार्गण समिति के वषोर्ं पुराने सदस्य है। समिति के संचालक मंडल का निवार्चन दिनांक-10.12.2022 को संपन्न हुआ है जिसमें हम शिकायतकतार्गण संचालक मंडल के सदस्य निवार्चित हुये है किंतु बिहारीलाल रैकवार जो कि समिति के अध्यक्ष है उनके व उनके साथी संचालको के द्वारा हम सदस्यो के फजीर् हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी बनाकर कूटरचित फजीर् त्यागपत्र तैयार कर संचालक सदस्यो के 05 (पांच) पद रिक्त बताये जाकर सहकारिता कायार्लय जबलपुर के माध्यम से चुनाव कराये जाने हेतु फजीर् निवार्चन प्रस्ताव बनाया गया एवं 23 सदस्यों को सदस्यता सूची दिनांक-27.09.2022 से पृथक कर नये 23 सदस्यों (अपात्र) के नाम अविधिक प्रकिया से जोड दिये गये है। हस्ताक्षर सुशीला हिन्दी में अंगूठा निशानी माया बमर्न मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निवार्चन प्राधिकारी भोपाल के आदेश कमांक/निवार्चन/7028/ भोपाल दिनांक-05.09.2023 के माध्यम से यह जात हुआ कि बिहारीलाल रैकवार द्वारा फजीर् हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी बनाकर कूटरचित फजीर् त्यागपत्र तैयार कर 05 संचालक मंडल सदस्य के पद रिक्त बताते हुये निवार्चन कराया जा रहा है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय उप-पंजीयक (न्यायिक) सहकारी संस्थायें जबलपुर के समक्ष विवाद प्रकरण अंतगर्त धारा-64 (5) मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 प्रस्तुत कर दिनांक-04.10.2023 को निवार्चित 05 रिक्त संचालक पदों का निवार्चन को चुनौती दी गयी थी जिसका प्रकरण कमांक-64 (ट)/2023-24/00101 है तथा विवाद प्रकरण अंतगर्त धारा-19 (सी) मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अंतगर्त अवैध रूप से सदस्यता से निष्कासन को चुनौती देते हुये सदस्यता बहाल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसका कि प्रकरण कमांक-19-(ब्)/2023-24/0002 है।
उक्त दोनो प्रकरणो में दिनांक-25.06.2025 को आदेश पारित करते हुये त्यागपत्र की कूटरचना को सही पाते हुये अविधिक रूप से किये गये 05 नियुक्त किये गये संचालक सदस्यो का निवार्चन अवैध घोषित किया गया तथा सदस्यता निरस्ती को अधिनियम की धारा-19 (सी) में वणिर्त प्रावधानो के विपरीत होने सदस्यता बहाली का आदेश पारित किया गया है। माननीय उप-पंजीयक (न्यायिक) सहकारी संस्थाये, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.06.2025 में दिये गये निष्कषोर्ं से भी यह स्पष्ट होता है कि बिहारीलाल रैकवार एवं अन्य के द्वारा फजीर् हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगाकर दस्तावेजो की कूटरचना करते हुये घोखा-घडी पूणर् कायर् किया गया है तथा शासकीय विभागो के साथ छल-कपट करते हुये गुमराह कर निवार्चन कराया जाकर दुरूपयोग किया गया है ।वहीँ शिकायत जांच दौरान सुशीला बमर्न एवं माया बमर्न के कथन लेखबध्द किये गये जिन्होने शिकायत की पुष्टि किया एवं दस्तावेज अपने सत्यापित त्यागपत्र एवं कूट रचित त्यागपत्र, मान. न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्था जबलपुर का आदेश क्र 64 (व्ही) /2023-24/001/01 दिनांक 25/06/25 की छायाप्रति एवं धारा 19 (सी) म.प्र. समिति अधिनियम 1960 प्रकरण क्र 19-(सी)-2023-24/0002 दिनांक 25/06/25 की छायाप्रति, सदस्यो की सूची प्रस्तुत की गयी।जांच दौरान प्रथम दृष्टया बिहारीलाल रैकवार एवं उनके साथी संचालको द्वारा 05 सदस्यो के फजीर् हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी बनाकर कूट रचित फजीर् त्यागपत्र तैयार कर सहकारिया कायार्लय जबलपुर के माध्यम से चुनाव कराये जाने हेतु फजीर् प्रस्ताव बनाया जाकर धोखाधडी करना पाये जाने पर आरोपी बिहारी लाल रैकवार एवं उनके साथी संचालको के विरुध्द धारा 420,467,468,471 बीएनएस का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

 

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