चायनीज मांझा बेचने वाले दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज
जबलपुर :जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करते हुये चायनीज मंाझा बेचने वाले पतंग पैलेस दुकान संचालक के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।
ये है मामला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना बेलबाग में दिनंाक 10-1-25 को मुखबिर से सूचना मिली कि गलगला चैक के पास महेन्द्र साहू नाम का व्यक्ति जिसकी पंतग पैलेस नाम की दुकान है उस दुकान पर पंतग उड़ाने वाला चायनीज मंझा बेच रहा है जिसको बेचने के लिये कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है। सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई गलगला चैक के पास पतंग पैलेस की दुकान पर दुकान मालिक महेन्द्र साहू उम्र 49 वषर् निवासी गढ़ा फाटक रवि नगर लाडर्गंज मिला जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर 3 नग गोल्ड लिखा जायनीज मंाझा जिस पर नाट यूज फार काईट फ्लाइंग लिखा है , 3 प्लास्टिक टाईप चायनींज मांझा, 6 नग डोल्फीन लिखा चायनीज मांझा, 3 नग चायनीज मंाझा जिस पर अंगे्रजी में डायनासोर लिखा है,1 नग व्हाइट कलर का चायनीज मांझा , 18 नग बिग बास लिखा चायनीज मांझा , 27 नग महावली लिखा चायनीज मांझा कुल 61 पैकेट चायनीज मांझा कीमती लगभग 10 हजार रूपये का जप्त किया गया। आरोपी द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश दिनंाक 9-1-25 का उल्लंघन करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध धारा 223, 125 बीएनएस के तहत कायर्वाही की गई।