
तेज आवाज में डीजे बजाने पर मैनेजर तथा मालिक के विरूद्ध मामला दर्ज
जबलपुर :31 दिसम्बर की रात में तेज आवाज में डीजे बजाने पर ” द बार फ्लाई रेस्टोरेंट और पाबलो रेस्टोरेंट के मैनेजर तथा मालिक के विरूद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मिक्सर मशीन ,साउण्ड बाक्स और एम्पलीफायर जप्त करते हुए कार्यवाही की है।
ये है मामला
पहला मामला बरेला की गौर चौकी का है चौकी प्रभारी गौर उप निरीक्षक टेकचंद शर्मा ने बताया कि दिनांक 31-12-24 की देर रात्रि सूचना मिली कि द बार फ्लाई रेस्टोरेंट में तेज आवाज मे लाउड में गाना बजाया जा रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है सूचना पर बताये स्थान पर दबिश दी गई रेस्टोरेंट मे तेज आवाज मे लाउड में गाना बजाना पाया गया रेस्टारेंट के मैनेजर रोनित लखवानी उम्र 19 वर्ष निवासी मदनमहल प्लाट नम्बर 48 थाना गढ़ा द्वारा द बार फ्लाई रेस्टारेंट में बिना अनुमति के तेज आवाज में गाना बजाना एवं ध्वनि प्रदूषण करना पाये जाने से गाना बजाने की मिक्सर मशीन एवं साउण्ड बाक्स जप्त करते हुये रोहित लखवानी के विरूद्ध धारा 3/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
दूसरा मामला
वहीँ दूसरा विजयनगर थाना क्षेत्र का है थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह पवार ने बताया कि 31-12-24 की देर रात्रि सूचना मिली कि जीरो डिग्री रोड़ पर स्थित पाबलो रेस्टोरेंट में हिन्दू परिषद संगठन के 20-25 कार्यकर्ता पहुॅचे हैं जिनके द्वारा वहां आयोजित नये वर्ष के कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है सूचना पर बताये स्थान पर दबिश दी गई, पाबलो रेस्टोरंेट की दूसरी मंजिल में नये वर्ष के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन कार्यक्रम चल रहा था जिसमें तेज आवाज में डीजे सिस्टम से गाने बजाये जा रहे थे तथा हिन्दू परिषद के 20-25 कार्यकर्ता कार्यक्रम पर आपत्ति करते हुये नारे बाजी कर रहे थे जिन्हें समझाइस देते हुये शांत कराया गया। रेस्टोरेंट के मालिक सचिन ठाकुर द्वारा अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करना पाये जाने से तीन साउण्ड बाक्स एवं एम्पलीफायर जप्त करते हुये आरोपी सचिन ठाकुर उम्र 34 वर्ष निवासी बरउ मोहल्ला घमापुर के विरूद्ध धारा 188 भादवि तथा 3/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
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