
उपार्जन कार्य मे अनियमितता करने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
जबलपुर :उपाजर्न नीति का उल्लंघन करते हुये उपाजर्न कायर् में अनियमित्तायें पाये जाने पर पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।
यह है मामला
थाना भेड़ाघाट में रवि कुमार आम्रवंशी ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया की वह कायार्लय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ है कायार्लय के क्षेत्राधिकार अन्तगर्त जिला जबलपुर के अन्तगर्त संचालित समस्त उपाजर्न समितियों द्वारा मूंग, उड़द उपाजर्न के नोडल अधिकारी के सहायक के रूप में कायर्रत है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्यााण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा घोषित उपाजर्न नीति के परिपालन में कायार्लय कलेक्टर जबलपुर के आदेश द्वारा सेवा सहकारी संस्था 6 बसेड़ी का गोदाम स्त्रीय उपाजर्न केन्द्र (5833041) 64 ड.स्.ज्. वेयर हाउस मजीठा में स्थापित किया गया था। दिनांक 07/08/2025 को कृषि विभाग के उपाजर्न नोडल अधिकारी, शाखा प्रबंधक डच्ॅस्ब् एवं गोदाम संचालक द्वारा सवर्ेयर, सुपरवाइजर की उपस्थिति में तैयार पंचनामा के आधार पर शहपुरा तहसील स्थित उपाजर्न केन्द्र सेवा सहकारी संस्था बसेड़ी के गोदाम स्तररीय उपाजर्न केन्द्र ड.स्.ज्. वेयर हाउस मजीठा में मूंग 3231 बोरी (1615.5 क्विं.) एवं उड़द 652 बोरी (326 क्विं.) कम पाये जाने के कारण प्रथम दृष्टतया उपाजर्न कायर् में अनियमितता परिलक्षित हुई।
उक्त अनियमितता की जांच हेतु कायार्लय कलेक्टर के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा की अध्यउक्षता में जिला स्तमरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रारंभिक जांच में ई-उपाजर्न पोटर्ल पर कुल 12928 क्विंटल मूंग एवं 8736 क्विंटल उड़द की ऑनलाइन खरीदी दजर् होना पाया गया। ऑनलाइन फीडिंग के आधार पर गोदाम में भंडारित स्कंटध (मूंग एवं उड़द) का भौतिक सत्यापन करने पर मूंग 11257 क्विंटल एवं उड़द 8434 क्विंटल स्टेक में भंडारित पाई गई। स्टेक के अतिरिक्त गोदाम में बोरियां रखी हुई पाई गई (जो स्टेक में नहीं लगीं) जिनमें मूंग 295 क्विंटल (590 बोरी) एवं उड़द 410.5 क्विंटल (821 बोरी) पाई गई। इस प्रकार गोदाम में कुल 11552 क्विंटल मूंग एवं 8844.5 क्विंटल उड़द पाई गई।
स्टेक एवं फशर् पर ऑनलाइन फीडिंग किये बिना रखी हुई मूंग 558 क्विंटल (1116बोरी) एवं उड़द 361.5 क्विंटल (723 बोरी) रखी हुई पाई गई। प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु दिनांक 14 अगस्त 2025 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की उपस्थिति में रवि कुमार आम्रवंशी, सहायक संचालक कृषि, सखाराम निमोदा, जिला प्रबंधक डच्ॅस्ब् एवं छब्ब्थ् के जिला प्रतिनिधि के समक्ष जिन किसानों का स्कंध गोदाम में स्टेक पर एवं फशर् पर भंडारित था, उन्हें आगामी दिवस में माल वापसी हेतु आवश्यक अभिलेख प्रस्तत करने हेतु निदर्ेशित किया गया। दिनांक 15 अगस्त 2025 को नोडल अधिकारी कृषि, गोदाम प्रभारी, समिति प्रबंधक एवं कम्युटर ऑपरेटर की उपस्थिति में उक्त किसानों के अभिलेख एवं साक्ष्य प्राप्त किये गये। सेवा सहकारी समिति बसेड़ी गोदाम 64 ड.स्.ज्. वेयर हाउस मजीठा द्वारा की गई ऑनलाइन एंट्री के आधार पर:-
01. समिति द्वारा कुल 12928 क्विंटल मूंग एवं 8736 क्विंटल उड़द की ऑनलाइन एंट्री की गई।
02. ऑनलाइन फीडिंग के आधार पर गोदाम में भंडारित स्कंडध (मूंग एवं उड़द) का भौतिक सत्यापन करने पर मूंग 11257 क्विंटल एवं उड़द 8434 क्विंटल स्टेक में भंडारित पाई गई। स्टेक के अतिरिक्तं गोदाम में बोरियां रखी हुई पाई गई (जो स्टेक में नहीं लगीं) जिनमें मूंग 295 295 क्विंटल (590 बोरी) एवं उड़द 410.5 क्विंटल (821 बोरी) पाई गई।
इस प्रकार गोदाम में कुल 11552 क्विंटल मूंग एवं 8844.5 क्विंटल उड़द पाई गई। स्टेक एवं फशर् पर ऑनलाइन फीडिंग किये बिना रखी हुई मूंग 558 क्विंटल (1116बोरी) एवं उड़द 361.5 क्विंटल (723 बोरी) रखी हुई पाई गई ।
03. किसानों का बिना ऑनलाइन फीडिंग हुआ मूंग एवं उड़द गोदाम में फशर् एवं स्टेक में भंडारित माल वापसी उपरांत मूंग के स्कंखध में कुल 1934 क्विंटल जिसकी कीमत 16790988/- रूपये एवं उड़द के स्कंध में 253 क्विंटल जिसकी कीमत 1872200 रूपये होगी।
इस प्रकार मूंग एवं उड़द में कुल स्कंध की कमी 2187 क्विंटल जिसकी कुल राशि 18663188/- रूपये होती है।
04. दिनांक 23 अगस्त को कायार्लय में एवं 25,26 अगस्तं को उपाजर्न स्थल 64 ड.स्.ज्. वेयर हाउस मजीठा में शिविर से प्राप्त किसानों के अभिलेखों की जांच के उपरांत मूंग के कुल 23 किसानों की 1003 क्विंटल मात्रा एवं उड़द के 5 किसानों की 125.50 क्विंटल मात्रा की ऑनलाइन एंट्री संदिग्ध प्रतीत हो रही है।
05. भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला जबलपुर द्वारा ग्राम पथरिया के 13 किसानों की सूची प्रदान की गई है, जिनके नाम पर फजीर् खरीदी दजर् की गई है, जिनके नाम पर फजीर् पंजीयन कराकर अन्य किसानों के खसरे जोड़कर कुल 561.50 क्विंटल मूंग की फजीर् तरीके से ऑनलाइन एंट्री की गई है।
ग्रीष्मपकालीन मूंग एवं उड़द उपाजर्न नीति 2025-26 अनुसार -01. उपाजर्न समिति प्रबंधक कमल सिंह ठाकुर निवासी ग्राम बेलखेड़ी बेलखेड़ा द्वारा प्रतिदिन किसानों से मूंग एवं उड़द का उपाजर्न उपरांत स्कंध का सुरक्षित, व्यवस्थित भंडारण न कराया जाना, लेखा मिलान न करते हुए कम्युटर ऑपरेटर के माध्यम से सीधे ऑनलाइन फीडिंग कराना, निधार्रित समयावधि तक खरीदी न किया जाना, किसानों को तौल पचीर् जारी न किया जाना एवं उपाजर्न नीति का पालन न किये जाने के कारण उपाजर्न समिति प्रबंधक अनियमितता के लिये जवाबदार हैं।
02. कम्यूटर ऑपरेटर राजपाल सिंह निवासी मेरेगांव बेलखेड़ा एवं अतिरिक्त कम्युटर ऑपरेटर दीपेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी गुन्दरई मनकेड़ी द्वारा किसानों को तौल पचीर्, तौल पत्रक एवं पावती जारी न किया जाना (प्रतिदिन की रिपोटर्) में इंट्री न करना, बारदाना का लेखा जोखा न रखना, कैश बुक (डेली रजिस्टकर) में दैनिक एंट्री न किया जाना एवं उपाजर्न नीति का पालन न किये जाने के कारण उपाजर्न समिति के कम्यूटर ऑपरेटर अनियमितता के लिये जवाबदार हैं।
03. प्रभारी शाखा प्रबंधक जिला सह. केन्द्रीय बैंक मयार्. अजय तिवारी द्वारा समिति में समस्त लजिस्टिक व्यवस्था न करना, हम्माळाली, तुलाई, भराई, टैगिंग, स्टेकन्सिल छापा आदि की विधिवत निरीक्षण न करना, उपाजर्न केन्द्र का लेखा एवं किसानवार खरीदी मात्रा आदि की जांच न करना, समिति प्रबंधक पर पुराना क्नम ।उवनदज 475000/- जमा करने हेतु अनावश्य दबाव बनाना, समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य / व्यक्तियों अंकित उफर् राजशेखर, शंभु ठाकुर एवं बिन्दु राय को खरीदी में शामिल करवाना एवं अन्य सौंपे गये दायित्वों का निवर्हन न करने के कारण प्रभारी शाखा प्रबंधक जिला सह. केन्द्रय बैंक मयार्. अनियमितता के लिये जवाबदार हैं।
04. समिति प्रशासक एवं प्रबंधक द्वारा अनाधिकृत रूप से अंकित उफर् राजशेखर ग्राम बेलखेड़ा, शंभु ठाकुर निवासी हिनोता कटंगी एवं बिन्दुक राय उफर् अरविन्द राय निवासी भैरोघाट घाट पिपरिया थाना बेलखेड़ा नाम के व्यक्तियों को खरीदी में शामिल किया गया। अंकित के द्वारा समिति का क्नम ।उवनदज 475000/- जमा कराया गया ताकि खरीदी में शामिल हो सकें। अंकित, बिन्दुक राय एवं शंभु द्वारा गोदाम के अंदर तुलाई हेतु कट्टे काटकर फजीर् तरीके से ऑनलाइन एंट्री कराई गई। ऑनलाइन एंट्री कराये स्कंध की भौतिक पूतिर् न करने के कारण अंकित उफर् राजशेखर, शंभु ठाकुर एवं बिन्दु राय अनियमितता के लिये जवाबदार हैं।
05. उपाजर्न केन्द्र सवर्ेयरों रोहित यादव पिता स्व बाबूलाल यादव निवासी ग्राम कोनीकला थाना पाटन एवं देवेन्द्र यादव ग्राम खिरहनी द्वारा स्कंध परीक्षण उपरांत पाई गई स्थिति को सवर्ेयर एप में इंदाज न करना, बिना माल गोदाम में आए थ्।फ परीक्षण कर तौल पचीर् जारी करना, एवं उपाजर्न नीति का पालन न किये जाने के कारण उपाजर्न केन्द्र सवर्ेयर अनियमितता के लिये जवाबदार हैं।
06. गोदाम संचालक आदेश तिवारी ग्राम मजीठा द्वारा एक से अधिक किसानों का स्कंध पैकिंग कायर् किया जाना, किसानवार खरीदी एवं किसानवार तुलाई व पैकिंग में टैग पर किसान का नाम एवं पंजीयन क्रमांक अंकित न किये जाने के कारण वास्ताविक किसानों की पहचान संभव नहीं हुई, दिनांकवार, किसानवार स्टेंकिंग का अभिलेख न रखना, बिना ट्रक चालान (टी.सी.) प्राप्ति किये स्कंध स्टेक में लगाया जाना, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराये जाने के कारण गोदाम संचालक अनियमितता के लिये जवाबदार हैं।वहीं
जिला स्तरीय जांच दल द्वारा की गई जांच के आधार पर पाया गया कि समिति प्रबंधक कमल सिंह ठाकुर, कम्यूटर ऑपरेटर राजपाल सिंह एवं अतिरिक्त ऑपरेटर दीपेन्द्रे सिंह ठाकुर, प्रभारी शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयार्दित शहपुरा शाखा अजय तिवारी, अंकित सिंह उफर् राजशेखर, शंभुठाकुर, बिन्दुखराय, सवर्ेयर रोहित यादव एवं देवेन्द्र यादव तथा एमएलटी वेयरहाउस मजीठा के संचालक आदेश तिवारी द्वारा किसानो एवं प्रशासन को आथिर्क क्षति पहुचाने के आशय से षडयंत्र पूवर्क योजना बनाकर अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मूंग की 1934 क्विंटल की राशि 16790988/-रूपये एवं उड़द की 253 क्विंटल मात्रा जिसकी राशि 1872200/-रूपये कुल मूंग एवं उड़द में 2187 क्विंटल कुल राशि 18663188/-रूपये की छलपूवर्क कूट रचना करने व कूट रचित दस्तावेजो एवं कूट रचित दस्तावेजो का प्रयोग अपने स्वंय के लाभ के लिये किये जाने का प्रयास करना पाया जाने पर आरोपीगणो के विरुद्ध धारा 318 (4), 336(3), 338,61(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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