राशन दुकान में लाखों की हेराफेरी, अध्यक्ष और विक्रेता पर मामला दर्ज 

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जबलपुर :सरकारी राशन दुकान में लाखों की हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है , राशन सामग्री का व्यपवतर्न कर कालाबाजारी कर शासकीय राशन का व्यंपवतर्न  एवं हेरा-फेरी कर शासन एवं उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी तथा अमानत में खयानत करना पाये जाने पर पुलिस ने अध्यक्ष और विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामले कि विवेचना सुरु कर दी है।

यह है मामला 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना गोहलपुर में दिनांक 23/05/25 को सहायक अपूतिर् अधिकारी कलेक्ट्रेट जवलपुर श्री संजय खरे ने लिखित   प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे लेख है कि नरसिह शिक्षित बेरोजगार उपभोक्ता सहकारी भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान  चितरंजन दास वाडर् से संलग्न नवीन वाडर्- 76 (परियट पिपरिया) के निवासियों द्वारा उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान की की गयी शिकायत की जांच सहायक आपूतिर् अधिकारी द्वारा की गई ।जांच के दौरान पाया गया की नरसिंह शिक्षित वेरोजगार उपभोक्ता सहकारी भण्डार (शासकीय उचित मूल्य दुकान ) जो कि चितरंजन दास वाडर् में स्थित है एवं जिसके माध्यम से परियट पिपरिया एवं समीपस्थ अन्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, राशन का वितरण परियट पिपरिया में भी राशन सामग्री ले जाकर किया जाता है।वहीं नरसिंह शिक्षित बेरोजगार उपभोक्ता सहकारी भण्डार (शासकीय उचित मूल्य) परियट पिपरिया में संचालित दुकान के निरीक्षण हेतु दिनांक 13/05/2025, 15/05/2025 एवं 17/05/2025 को सहायक आपूतिर् अधिकारी मौके पर गए। तीनों दिन दुकान बंद पाई गई। दुकान के बाहर दुकान का पीला बोडर् प्रदशिर्त नहीं पाया गया। उक्त दुकान के विक्रेता मो. इमरान मंसूरी को दूरभाष के माध्याम से दुकान पहुंचकर दुकान की जांच करवाने हेतु कहा गया, किन्तु वह दुकान पर उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार विक्रेता द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया।
अक्सर बंद रहती थी दुकान 
वहीं नरसिंह शिक्षित बेरोजगार उपभोक्ता सहकारी भण्डार   का निरीक्षण दिनांक 15/05/2025 को अपरान्ह 6.35 बजे किया गया। निरीक्षण समय दुकान बंद पाई गई।परियट पिपरिया के उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा अक्सर दुकान बंद रखी जाती है। विक्रेता द्वारा कई उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं दी गई है लेकिन विक्रेता द्वारा उनकी पचीर् निकाल ली गई है।
जांच में नहीँ किया सहयोग 
दुकानदार द्वारा दुकान खोलकर हितग्राहियो को वितरण न करने तथा निरीक्षण समय बुलाए जाने पर उपस्थित होकर दुकान खोलकर जांच न करवाए जाने से स्पष्ट है कि दुकानदार द्वारा दुकान में उपलोब्ध उपरोक्त सामग्री जिसे पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जाना था, को वितरण न किया जाकर अन्यत्र विक्रय कर व्यकपवतर्न कर दिया गया है।
लाखों की हेराफेरी 
वहीँ जांच में पाया गया कि गेहूं व्यपवतिर्त मात्रा (ब्ठ) – 343.19 आथिर्क लागत प्रति क्विंटल 2505.5 कुल कीमत – 859863, एवं 2-  चावल, व्यपवतिर्त मात्रा   414.07 आथिर्क लागत प्रति क्विंटल 3580.26 कुल कीमत 1482478 तथा 3.   शक्कर, व्यपवतिर्त मात्रा    0.45 आथिर्क लागत प्रति क्विटल 4260 कुल कीमत 1917 कुल राशि (रूपये तैईस लाख चवालिस हजार दो सौ अन्ठाविन मात्र) 2344258,06- यह कि, उक्त (दुकान के विरूद्ध अनियमितता बरतने के कारण दिनांक 05/09/2024, 12/09/2024, 10/03/2025 एवं 19/04/2025 को प्रकरण निमिर्त किए गए हैं।
पुलिस ने किया मामला दर्ज 
वहीं प्राप्त प्रतिवेदन पर  नरसिंह शिक्षित बेरोजगार उपभोक्ता 2 सहकारी भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान चितरंजन दास वाडर्/परियट पिपरिया के अध्यक्ष/मैनेजर श्रीमती शहाना बेगम एवं विक्रेता इमरान मसूरी    द्वारा 2344258/- रूपये की राशन सामग्री का व्यपवतर्न कर कालाबाजारी  कर शासकीय राशन का व्यंपवतर्न  एवं हेरा-फेरी कर शासन एवं उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी  तथा अमानत में खयानत करना पाये जाने पर थाना गोहलपुर में  धारा 318 (4), 316(2) बीएनएस  का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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