मजदूरों के जलने पर इंडस्ट्रीज के मालिक के विरूद्ध मामला दर्ज 

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जबलपुर :बिना सुरक्षा इंतजाम के काम करवाते समय आग से जलने से घायल हुए 2 मजदूरों के मामले में लापरवाही बरतने वाले गायत्री इंड्सट्रीज के मालिक के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।

यह है मामला 

मामला थाना अधारताल का है पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिनंाक 11-5-25 को मोहनलाल हरगोविन्द दास हाॅस्पिटल से सूचना मिली थी कि अमन रजक उम्र 22 वषर् निवासी इमलिया थाना पनागर का दिनंाक 25-4-25 को शाम लगभग 6 बजे गायत्री इंडस्ट्रीज रिछाई में जलने से इलाज हेतु पूवर् में मेडिकल काॅलेज जबलपुर में भतीर् हुआ था अमन रजक को भाई नितिन रजक द्वारा दिनंाक 10-5-25 की रात लगभग 10-50 बजे इलाज हेतु मोहन लाल हरगोविन्द दास अस्पताल में भतीर् कराया गया है ।दौरान जांच के अमन रजक के बयान देने की स्थिति में न होने पर नीलेश पटैल एव लकी केवट के कथन लिये गये जिस पर पाया गया कि दिनांक 25-4-25 को 6 बजे लोहे की पानी की टंकी के नीचे लकी केवट एवं नीलेश बिल्डिंग का काम कर रहे थे टंकी के अंदर अमन और कमलेश दोनो केमिकल पेंट की पुताई कर रहे थे उसी टंकी के नीचे अथिर्ंग का तार जुड़ा था जब टंकी के अंदर आग लगी तो जलते हुये पहले कमलेश एवं बाद में अमन बाहर निकले हम दोनों ने आग बुझाई दोनों आग से काफी जल गये थे पानी की टंकी के अंदर लोहे के क्रास पाईप लगे हुये है जिसके सहारे टंकी में घुसते हैं इससे 2 लोग एक साथ टंकी से बाहर नही आ सकते इस कारण से दोनों एक एक कर बाहर आये थे फिर सेठ आलोक जैन ने अपनी कार से दोनों घायलों केा ले जाकर मेडिकल कालेज में भतीर् कराया था। घायल कमलेश बमर्न के भी कथन लिये गये जिसने भी उपरोक्त घटना की पुष्टि की है।सम्पूणर् जांच पर गायत्री इंडस्ट्रीज के मालिक आलोक जैन द्वारा काम करवाते समय किसी भी प्रकार का सुरक्षा संबंधी उपकरण जो उपरोक्त घायल अपनी सुरक्षा के लिये उपयोग कर सकते थे उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाना जिस कारण अमन और कमलेश का जीवन वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हेाना तथा घोर उपहति कारित होना पाये जाने पर आरोपी गायत्री इंडस्ट्रीज के मालिक आलोक जैन के विरूद्ध धारा 287, 125(क) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 


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