नर्मदा जयंती:चिन्हित स्थानों पर हो सकेंगे भंडारे.आतिशबाजी पर रोक,उमाघट में नहीँ कर सकेंगे भोजन और प्रसादी का वितरण

इस ख़बर को शेयर करें

जबलपुर,नर्मदा जयंती के व्यवस्थित आयोजन के मद्देनजर अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मिशा सिंह ने जिले की गोरखपुर एवं शहपुरा तहसील में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है ।

क्या है आदेश ?

इंडिया पोल खोल को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप्प से स्कैन करें। अथवा "Donate Now" पर टच/क्लिक करें। 

Click Here >> Donate Now

अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि नर्मदा जयंती पर रेत नाका एवं अवधपुरी से ग्वारीघाट क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी । यहां से केवल पैदल चलकर ही उमाघाट तक जाया जा सकेगा । आदेश के मुताबिक वाहनों को अवधपुरी से लेफ्ट टर्न कराकर आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में पार्क किया जायेगा । यहां से श्रद्वालु पैदल जिलहरी घाट वाले रास्ते से उमाघाट तक जा सकेंगे । वापसी के समय चार पहिया वाहनों से केवल भटौली के रास्ते से शहर के लिए वापस लौटने की व्यवस्था होगी। भीड को देखते हुए पीक आवर्स में दो पहिया वाहन को भी भटौली रास्ते पर डायवर्ट किया जायेगा ।प्रतिबन्धात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नर्मदा जयंती पर सुरक्षा को देखते हुये उमाघाट पर दुकानें लगाना सर्वथा वर्जित होगा । उमाघाट पर भंडारा एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन तथा भोजन और प्रसादी के वितरण को पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर ही भंडारे आयोजित किये जा सकेंगे । आयोजकों को भंडारा स्थल पर डस्टबीन के साथ साफ-सफाई की व्यवस्था भी रखना अनिवार्य होगा। नर्मदा जयंती पर तेज आवाज में धमक के साथ लाउडस्पीकर और डीजे के इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित किया गया है । इसी के साथ 15 फरवरी और 16 फरवरी को नर्मदा के तट पर आतिशबाजी और पटाखों के उपयोग को भी पूर्णतः वर्जित किया गया है ।
प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि नर्मदा जयंती पर उमाघाट से वापसी के समय जिलहरी घाट और खारी घाट वाले रास्ते का उपयोग किया जा सकेगा ।

उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही 

इंडिया पोल खोल के WhatsApp Channel को फॉलो करने के लिए इस WhatsApp आइकन पर टच/Click करें।

Google News पर इंडिया पोल खोल को Follow करने के लिए इस GoogleNews आइकन पर टच/Click करें।

प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा इसका उल्लंघन पाये जाने पर है सबंधितों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

इंडिया पोल खोल के YouTube Channel को Subscribe करने के लिए इस YouTube आइकन पर टच/Click करें।


इस ख़बर को शेयर करें