हितग्राहियों से परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवायसी कराने का आग्रह,जून में एक मुश्त मिलेगा तीन माह का खाद्यान्न 

इस ख़बर को शेयर करें

जबलपुर,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के सभी पात्र परिवारों को परिवारों को माह जून में जून, जुलाई एवं अगस्त के राशन का वितरण एक मुश्त किया जायेगा। ज्ञात हो कि वर्षा काल के दौरान राशन सामग्री के परिवहन, भंडारण एवं वितरण में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के मद्देनजर राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी पात्र परिवारों को माह जून से लेकर अगस्त माह तक का राशन का एक मुश्त वितरण करने के निर्देश दिए गये हैं। सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे ने बताया कि राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण संचालनालय के इस निर्देशानुसार जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को अपनी राशन दुकान के बाहर इस संबंध में फलैक्स अथवा बैनर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि हितग्राहियों को माह जून में पीओएस मशीन पर तीन बार बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद तीन माह का एकमुश्त राशन प्राप्त होगा। सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे ने सभी हितग्राहियों से परिवार के शेष सदस्यों की ई-केवायसी अनिवार्य रूप से करा लेने का आग्रह किया है। उन्होंने हितग्राहियों से एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर प्राप्त सूचना से वितरित राशन सामग्री का मिलान करने एवं राशन सामग्री प्राप्त करते समय पीओएस मशीन से जारी पॉवती प्राप्त करने की सलाह भी दी है।

इंडिया पोल खोल को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप्प से स्कैन करें। अथवा "Donate Now" पर टच/क्लिक करें। 

Click Here >> Donate Now

इंडिया पोल खोल के YouTube Channel को Subscribe करने के लिए इस YouTube आइकन पर टच/Click करें।

इंडिया पोल खोल के WhatsApp Channel को फॉलो करने के लिए इस WhatsApp आइकन पर टच/Click करें।

Google News पर इंडिया पोल खोल को Follow करने के लिए इस GoogleNews आइकन पर टच/Click करें।


इस ख़बर को शेयर करें