रोल्स मेनिया का खाद्य पंजीयन निलंबित

जबलपुर, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने चलाये जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आज सोमवार को किये गये आकस्मिक निरीक्षण में अली मार्केट होमसाइंस कॉलेज रोड़ शास्त्री ब्रिज स्थित रोल्स मेनिया का कई अनियमितताएं पाये जाने पर खाद्य पंजीयन निलंबित कर दिया गया है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे के अनुसार निरीक्षण के दौरान रोल्स मेनिया में वेज तथा नॉन-वेज खाद्य पदार्थों का संग्रहण एक ही फ्रीजर में पाया गया था। इस खाद्य प्रतिष्ठान में एक्सपायर्ड सॉस एवं स्क्वॉश आदि का खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाना भी पाया गया है।इसके अतिरिक्त खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा खाद्य पंजीयन में खाद्य कारोबार का संचालन मदनमहल में होना बताकर अन्यत्र स्थान शास्त्री ब्रिज के पास, होमसाइंस कॉलेज रोड़ पर किया जा रहा है।खाद्य सुरक्षा एवं पंजीयन प्राधिकारी ने बताया कि निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन तथा प्रतिष्ठान में पायी गई गंभीर अनियमितताओं को देखते हुये तथा लोक स्वास्थ्य के हित में रोल्स मेनिया का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पंजीयन के निलंबन अवधि के दौरान इस प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार पर भी पूर्णतः रोक लगा दी गई है।खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत खाद्य पंजीयन निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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