ओटीपी के आधार पर किसानों से खरीदी जा सकेगी धान,केन्‍द्र प्रभारियों को दी गई सशर्त अनुमति

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जबलपुर,जिला उपार्जन समिति द्वारा जिले के सभी खरीदी केन्‍द्र प्रभारियों को बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण में असफल होने वाले किसानों से ओटीपी के आधार पर धान उपार्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। अब खरीदी केन्‍द्र प्रभारी बायोमैट्रिक सत्‍यापन में असफल रहने वाले किसानों से ओटीपी के आधार पर धान खरीदी की प्रविष्टि उपार्जन केन्‍द्र पर नियुक्‍त नोडल अधिकारी के समक्ष परिवार के सदस्‍य (रक्‍त संबंधी) की उपस्थिति में कर सकेंगे।कलेक्‍टर कार्यालय की खाद्य शाखा के अनुसार इसके लिए खरीदी केन्‍द्र प्रभारियों को किसान की समग्र परिवार आईडी की छायाप्रति प्राप्‍त करनी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस व्‍यक्ति के द्वारा ओटीपी दी जा रही है उसका नाम समग्र परिवार आईडी में सदस्‍य के रूप में दर्ज हो। खरीदी केन्‍द्र प्रभारी को किसान के परिवार के ऐसे सदस्‍य की स्‍व प्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति भी प्राप्‍त करना होगा। कलेक्‍टर कार्यालय की खाद्य शाखा के प्रभारी अधिकारी एवं संयुक्‍त कलेक्‍टर ऋषभ जैन ने बताया कि धान उपार्जन नीति के क्रियान्‍वयन हेतु जारी मानक प्रक्रिया में स्‍पष्‍ट किया गया है कि ई-उपार्जन पोर्टल पर खरीदी केन्‍द्र के लॉगिन से खरीदी की प्रविष्टि के समय विक्रेता कृषक अथवा उसके नॉमिनी एवं उपार्जन केन्‍द्र के प्रभारी के आधार ई-केवायसी सत्‍यापन के बाद ही खरीदी की मात्रा की प्रविष्टि एवं खरीदी देयक जारी होंगे तथा उपज की खरीदी मान्‍य होगी। किन्‍तु बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण में असफल होने वाले किसानों की सुविधा को देखते हुए ही जिला उपार्जन समिति द्वारा खरीदी केन्‍द्र प्रभारियों को ओटीपी के आधार पर धान खरीदी की ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रविष्टि करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

 

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