पहले मारी कार में टक्कर फिर की तोड़फोड़,बका से प्राणघातक हमला करते हुए आरोपी फरार 

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जबलपुर :पुरानी बुराई को लेकर आरोपियों ने पहले तो चलती कार में टक्कर मार दी उसके बाद कार में तोड़फोड़ करते हुए बका से प्राणघातक हमला कर आरोपी फरार हो गए।

पुरानी बुराई पर प्राणघातक हमला 

मामला माढोताल थाना क्षेत्र का है पुलिस से प्राप्त आज दिनाॅक 3-12-25 को कटंगी बाईपास सूरतलाई रोड में मारपीट होने से घायलो को उपचार हेतु हैल्थ सिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लाये जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस को शैलेन्द्र पटेल उम्र 35 वषर् निवासी आईटीआई शिवधाम नगर माढेाताल ने बताया कि वह हेल्थ सिटी मल्टीस्पेश्लेटी हाॅस्पिटल में सिक्योरिटी गाडर् इंचाजर् के पद पर काम करता है। आज दिनाॅक 3-12-25 की रात्रि में हास्पिटल से डाॅ. बसंत चतुवेर्दी की कार में अपने दोस्त प्रथम सिंह राजपूत, नीतेश चैबे, आकाश चढार व अभिषेक पटेल के साथ खाना खाने सूरतलाई जा रहा था। रात 00-10 बजे कटंगी बाईपास के आगे सूरतलाई रोड सुनीता वेयर हाउस के सामने पहुंचे एक सफेद स्विीफट कार जिसमे मोनू जैन, नरजर जैन , निक्की जैन बैठे थे पुरानी बुराई को लेकर हमार कार मे दाहिने तरफ टक्कर मार दिये जिससे हमारी गाडी अनियंत्रित होकर रूक गयी तभी शिफ्ट कार से मोनू जैन, नीरज जैन, निक्की जैन, उतरकर गालीगलौज करते हुये गाडी में तोडफोड कर हमें गाडी से बाहर निकलने को कहने लगे, हम जैसे ही कार से उतरे तभी मोनू जैन ने जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर बका से हमला किया उसने हाथ से बचाव किया तो हाथ मे चोट आ गयी, वह हाथ देखने लगा तभी नीरज जैन ने बका से हमला कर सिर मे चोट पहुंचा दी तथा निक्की जैन ने चेन से बंधे हुये पाईप से हमला कर पैर व कमर में चोट पहुंचा दी, उसके साथी नीतेश चैबे, आकाश चढार एवं प्रथम राजपूत ने बीच बचाव किया तो नीरज जैन ने हत्या करने की नीयत से नीतेश चैबे पर बका से हमला कर सिर मे चोट पहुंचा दी, तभी एक अन्य गे्र रंग की शिफ्ट कार से गोंविंदा एवं एक अन्य के साथ आये निक्की जैन ने राॅड व पाईप तथा डण्डे से मारपीट कर चोट पहुचंा दी। उसका साथी अभिषेक कार से उतरकर भाग गया जिसने सिटी अस्पताल मे फोन कर एम्ब्यूलेसं को बुलवाया एम्ब्यूलेंस से हमें हेल्थ सिटी अस्पताल लाया गया जहाॅ उपचार चल रहा है नितेश चैबे को चोटे अधिक होने से मैट्रो अस्पताल लेकर गये है, कार पूरी तरह से छतिग्रस्त हो गयी है। रिपोटर् पर धारा 296, 118(1), 109(1), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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