गुजरात हाईकोर्ट ने भी दी संत श्री आशारामजी बापू को 6 महीने की अंतरिम जमानत

राजेश मदान बैतूल। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा संत श्री आशारामजी बापू को चिकित्सकीय आधार पर छह माह की अंतरिम जमानत दिए जाने के फैसले से देशभर में उनके अनुयायियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। श्री योग वेदांत सेवा समिति बैतूल के संरक्षक राजेश मदान ने बताया कि राजस्थान के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट से भी बापूजी को राहत मिलने पर बैतूल सहित देशभर के आश्रमों में मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई।गुरुवार को चिखलार स्थित आश्रम में साधकों ने भजन-कीर्तन कर नृत्य के माध्यम से उल्लास व्यक्त किया। राजेश मदान ने कहा कि यह निर्णय सत्य की जीत का प्रतीक है और न्यायपालिका पर साधकों का विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि बापूजी ने धर्मांतरण रोककर लाखों हिंदुओं की घर वापसी कराई और पिछले 55 वर्षों से सत्संग व सेवा कार्यों के माध्यम से अपना जीवन देश और समाज को समर्पित किया है।साधक राजीव झा ने कहा कि धर्मांतरण लॉबी, मेडिकल लॉबी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश के तहत झूठे आरोप लगाकर बापूजी को 12 साल तक जेल में रखा गया, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरेन्द्र कुंभारे ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी देशभर से लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। अधिवक्ता शैलेन्द्र रघुवंशी ने कहा कि अब साधकों का भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास और गहरा हुआ है, उन्हें भरोसा है कि बापूजी जल्द ही निर्दोष साबित होकर ससम्मान बरी होंगे।डॉ. राजकुमार मालवीय ने कहा कि अनेक संतों ने भी पहले बापूजी के समर्थन में अपनी बात रखी थी। संस्था के संरक्षक राजेश मदान ने कहा कि यह विषय एक संत का नहीं देश की न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़ा है। करोड़ों साधक और देशवासी मांग कर रहे हैं कि निर्दोष संत श्री आशारामजी बापू को शीघ्र पूर्ण रिहाई दी जाए ताकि भविष्य में किसी निर्दोष के साथ ऐसा अन्याय न हो। संस्था ने अपील की है कि साधक और जनता भ्रामक प्रचार से बचें तथा आश्रम द्वारा दी जा रही सत्य सूचनाओं पर ही विश्वास करें। साधकों ने बापूजी को जमानत दिलाने वाले अधिवक्ता देवदत्त कामत, धर्मेंद्र मिश्रा और जजों का आभार व्यक्त किया।
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