महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना जरूरी, जिससे कर सके उपयोग

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सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद – महिला एवं बाल विकास विभाग एकीकृत परियोजना बहोरीबंद के द्वारा महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन बहोरीबंद मे किया गया!जहाँ महिलाओं को महिला अधिकारों को लेकर जानकारियां प्रदान की गईं!परियोजना अधिकारी सतीश पटेल ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि महिलाओं को संविधान और विभिन्न विशेष कानूनों द्वारा कई अधिकार प्राप्त हैं!जिनमें हिंसा और भेदभाव से मुक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार,पंचायत व नगर पालिकाओं में आरक्षण शामिल हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 जैसे कानून महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं। संविधान अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है!भारत में धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता!वही पर्यवेक्षक रानी ठाकुर ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अनुसार, हर महिला को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। महिलाओं को जबरन मजदूरी और मानव तस्करी से सुरक्षा मिलती है। हर महिला को वोट डालने का अधिकार है।महिलाओं को प्रजनन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 यह घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षा और राहत प्रदान करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,
दहेज लेना या देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
सती प्रथा अधिनियम 1987 जो सती प्रथा को प्रतिबंधित करता है।गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल और मातृत्व अवकाश का अधिकार है। महिलाओं को संपत्ति का मालिक होने का अधिकार है।यदि कोई अपराध होता है, तो महिला किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकती है। अपनी भाषा, शैली और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990
जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग लिंग-आधारित भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और महिला अधिकारों के विभिन्न उल्लंघनों से संबंधित मामलों से सक्रिय रूप से निपटता है!इसके अलावा अन्य महिला अधिकारों को लेकर जानकारियां प्रदान की गईं!जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता मेहरा ने कहा पुरुषो के समान ही महिलाओ को भी संविधान से अधिकार प्राप्त है!इसलिए महिलाये अपने अधिकारों के बारे मे जाने ओर अधिकारों का उपयोग करें!
जिससे महिलाये भी देश की उन्नति व प्रगति का हिस्सा बने!कार्यक्रम के अंत मे मानव श्रंखला बनाकर महिलाओं को महिला अधिकारों के प्रति सजग किया गया!इस दौरान सरपंच मधु गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष लोकेश ब्यौहार, उमा अवस्थी सहित आँगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका ओर महिलाओं की उपस्थिति रही!

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