प्रॉपर्टी विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
जबलपुर:प्रापर्टी के विवाद को लेकर चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया।
यह है मामला
मामला थाना गोहलपुर का है जहाँ पर दिनांक 01.11.2019 को राजाराम उर्फ रज्जू कुषवाहा पिता मदन लाल कुषवाहा उम्र 56 साल निवासी बस्ती नम्बर 2, अमखेरा थाना गोहलपुर, द्वारा भरत उर्फ भारत कुषवाहा पिता धनीराम कुषवाहा उम्र 38 साल निवासी बस्ती नम्बर 2, थाना गोहलपुर, की गोली मारकर हत्या करने पर थाना गोहलपुर मे अपराध क्रमांक 728/2019 धारा 302, भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र मान्नीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित किया गया एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मार्गदर्षन मे विवेचक निरीक्षक प्रवीण धुर्वे तत्कालीन थाना प्रभारी गोहलपुर हाल थाना शहपुरा के द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेष करने के पष््चात मान्नीय न्यायालय मंे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देषन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक जोन-5,जितेन्द्र सिंह द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के मार्गदर्षन मे विषेष लोक अभियोजक बबीता कुल्हार के द्वारा की गई।सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सषक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 07.08.2025 को न्यायालय संजोग सिंह बघेला अपर सत्र न्यायाधीष जबलपुर द्वारा आरोपी राजाराम उर्फ रज्जू कुषवाहा पिता मदन लाल कुषवाहा उम्र 56 साल निवासी बस्ती नम्बर 2, अमखेरा थाना गोहलपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट मे 2 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष कठोर कारावास 500 रूपये अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया ।