जबलपुर में बहु का कराया जबरजस्ती धर्मपरिवर्तन,गर्दिश में मेमन के सितारे,सास ससुर और पति पर मामला दर्ज 

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जबलपुर : धर्मांतरण और बहू के साथ मारपीट के मामले में मशहूर जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेमन और मेमन की पत्नी औऱ उनका बेटा बुरी तरह फंस चुके हैं ,वहीं पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच सुरु कर दी है।

यह है मामला 

ये वही मेमन है जिसपर हिंदू धर्म के प्रति अनर्गल टिप्पणी करने तो कभी ऑनलाइन क्लासेस में सिगरेट के छल्ले उड़ाने के लिए मशहूर जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेमन इस बार फिर से सुर्खियों में है लेकिन इस बार उन पर अपने ही परिवार के लोगों का धर्मांतरण करने का आरोप लगा है।सेना की रिटायर्ड कैप्टेन एवं अखिलेश मेमन की बहू ने ससुराल पक्ष पर धर्म परिवर्तन करने एवं शादी के बाद मारपीट करने का आरोप लगाया है जिसके आधार पर पुलिस ने पति ससुर एवं सास के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जून को पीड़िता अकांक्षा अरोरा ने थाना उपस्थित हो कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कर लगातार प्रताडित करने के संबंध में एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन में अकाक्षा अरोरा ने बताया कि मैं 206 आदर्श नगर नर्मदा रोड में निवास करती हूँ। कैप्टीन के पद से आर्मी से रिटायर्ड हूं। मेरा विवाह 20 दिसम्बर 2017 को तनय आईजेफ मेबिन पिता अखिलेश मेबिन निवासी विजय नगर जबलपुर से हुआ था। विवाह के पूर्व तनय मेबिन, अखिलेश मेबिन (ससुर), नीनू मेबिन (सास) ने मुझ पर दबाव बनाया और बोला कि अगर तुमको तनय से शादी करनी करनी है तो अपना धर्म छोडकर क्रिश्चन बनना पडेगा । जिसके तहत हिन्दी मेध्योडिस्ट चर्च बडी ओमती में दिन के समय दिनाक 10/12/2017 को मेरा जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद मेरे से शादी किया। शादी के बाद तनय मेधिन अखिलेश मेविन, नीनू मेविन ने मेरे साथ धर्म को लेकर अत्याधिक प्रताड़ना और मारपीट की और मेरी नौकरी भी छुड़वा दी‌। वहीं वर्ष 25/12/2020 को घर से निकाल दिया। मजबूरी में अपने माता पिता के साथ रह रही हूं। अलग होने के बाद दिनाक 13/08/2023 तनय मेबिन मुझे फोन किया और मिलने बोला फिर दूसरे दिन 14/08/2023 को तनय मुझ से मिला और बोला कि 10-20 लाख रुपये भीख में दे देंगे समझौता कर ले।तेरा धर्म परिवर्तन तो करा ही दिए हैं।

इनका कहना है,

आवेदन अवलोकन एवं पार्थिया से पूछताछ पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 115(2),351 (2) BNS 3,5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 घटित होना पाये जान से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

टी आई महिला थाना जबलपुर ,भुवनेश्वरी सिंह चौहान

 

 

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