जबलपुर में अवैध प्लाटिंग और नामांतरण पर रोक

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जबलपुर, अनुविभागीय राजस्‍व अधिकारी गोरखपुर ने बताया कि हल्का पटवारी ग्वारीघाट द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम ग्वारीघाट, प.ह.नं. 24, रा.नि.मं. ग्वारीघाट तहसील गोरखपुर स्थित खसरा नं. 19/1/2 रकबा 0.2936 हेक्‍टेयर भूमिस्वामी चिरौंजीलाल, रामसलीने, दसोदाबाई पिता कंघई काछी सा. पुरानी बस्ती ग्वारीघाट द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है एवं रोड का रकबा भी विक्रय किया जा रहा है। तत्संबंध में अनावेदक को नोटिस जारी किया गया, पंरतु अनेक अवसर दिए जाने पर भी जवाब प्रस्तुत न किए जाने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जांच में हल्का पटवारी प्रतिवेदन एवं सुसंगत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि आवेदक द्वारा अधिनियम मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्तें नियम, 1999 एवं नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021)) के उल्लंघन में अवैध प्लाटिंग की गई है साथ ही रोड का रकबा भी विक्रय किया जा रहा है। इस संबंध में अनुविभागीय राजस्‍व अधिकारी गोरखपुर श्री अनुराग सिंह ने आदेश पारित कर कहा कि ग्राम ग्वारीघाट के खसरा नं. 19/1/2 रकबा 0.2936 हेक्‍टेयर के विक्रय एवं नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। उक्ताशय की प्रविष्टि खसरा के कॉलम नंबर 12 में हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया जाए। साथ ही पंजीयक जिला जबलपुर एवं संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को आदेश की प्रति पृथक से प्रेषित करें। हल्का पटवारी द्वारा ग्राम ग्वारीघाट के खसरा नं0 19/1/2 का शेष रकबा 0.066 हे0 जो वर्तमान में अनावेदक के नाम पर दर्ज है, उसमें अनावेदक का नाम विलोपित कर पृथक बटांक कायम कर सड़क या रास्ता में दर्ज किया जाए। मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्ते नियम, 1999 नगर पालिका (कॉलोनी विकास अधिनियम 2021)) के तहत् कॉलोनी का प्रबंध शासन के अधिपत्य में लिए जाने के साथ ही नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 292-ग एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किए जाने हेतु आदेश की प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम जिला जबलपुर को पृथक से प्रेषित की जाए।

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