गरुण दल की कई प्रतिष्ठानों पर दबिश
जबलपुर, कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशन में गठित गरुण दल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आधारताल श्री पंकज मिश्रा के नेतृत्व में आज कई प्रतिष्ठानों की जांच की। दल ने जांच के दौरान अधारताल स्थित इंदौर सेव भंडार से मिठाई कराची हलवा, मिठाई राजभोग,नमकीन,पिज़्ज़ा बेस, पनीर व मेनरोड अधारताल स्थित मेन्यू रेस्टोरेंट से गेहूं का आटा ,धनिया पाउडर, भास्कर नमक, रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने संग्रहित किये। सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षा प्रयोगशाला भोपाल जांच हेतु प्रेषित किए जाएंगे।प्रयोगशाला जांच में खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।वहीं आधारताल चौराहा स्थित श्रीरंग इंदौर सेव भंडार में न्यूनतम वेतन अधिनियम, मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम एवं बाल श्रम अधिनियम अंतर्गत निरीक्षण किया गया। संस्थान में 2 कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जाना पाया गया। मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम अंतर्गत संस्थान में वेतन पंजी, अधिसमय पंजी आदि संधारित नहीं पाई गई।संस्थान में बाल श्रम अधिनियम का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया, जिसके सम्बंध में 07 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए हैंl निरीक्षक नापतौल जबलपुर द्वारा इन्दौर मिष्ठान भंडार अधारताल पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू जांच कई जो सही पायी गई।संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आधारताल के नेतृत्व में मेन रोड अधारताल स्थित मेनू रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच समय मौके पर उक्त प्रतिष्ठन के मालिक श्री दीपक गुप्ता उपस्थित रहे। उक्त प्रतिष्ठान में HPCL कंपनी के घरेलू प्रवर्ग के तीन एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करते पाया गया। जिसमें उपभोक्ताओं को व्यवसायिक रूप से बिक्री करने हेतु भोजन बनाते पाया गया।मौके पर श्री दीपक गुप्ता द्वारा उक्त सिलेंडर से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं घरेलू गैस का दुरुपयोग करने के कारण मौके से सिलेंडर जप्त किए गए एवं प्रकरण तैयार किया गया ।प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।औषधि निरीक्षक के द्वारा दल के साथ सत्यम मेडिकोज बिरसा मुंडा तिराहा आधार ताल की जांच की गईl जांच के दौरान दुकान के मालिक श्री सुनील जैन एवं फार्मासिस्ट सत्यम जैन उपस्थित पाए गए। दुकान में लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाया गया, मौके पर ही दुकानदार को लाइसेंस प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया गया। दुकान में संधारित औषधियों के क्रय बिल उपलब्ध नहीं कराए गए, जिनका लेख निरीक्षण पुस्तिका में किया गया हैl साथ ही दुकानदार को तीन दिवस के अंदर दस्तावेज कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला जबलपुर में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।साथ ही दुकान में संधारित विभिन्न प्रकार की औषधियां को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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