
किशोर के साथ बुजुर्ग ने किया कुकर्म,परिजनों को दी जान से मारने की धमकी
The elderly misbehaved with the teenager:बीड़ी पिलाने के बहाने बुलाकर एक बुजुर्ग ने किशोर के साथ कुकर्म किया आरोप तो यह भी है की परिजनो द्वारा जब इस बात को लेकर बुजुर्ग से बात की गई तो किशोर के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई।मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है जहां पर यह एक शर्मनाक घटना सामने आई है.खबरों की मानें तो यहां 15 वर्षीय किशोर के साथ एक बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया.परिजनों की तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिग 6 सितंबर 2025 को सुबह करीब 11:10 बजे घर का सामान लेने के लिए निकला था. इसी दौरान मोहल्ले के ही बुजुर्ग व्यक्ति सुल्तान पुत्र अब्दुल समद ने नाबालिग बच्चे को बीड़ी पीने के बहाने अपने घर बुला लिया. आरोप है कि वहां आरोपी ने किशोर के साथ जबरन दुष्कर्म किया.
आरोपी गिरफ्तार
वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है. थाना चांदपुर में मुकदमा संख्या 495/2025 धारा 352/351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी सुल्तान पुत्र अब्दुल समद, निवासी मोहल्ला पतियापाडा, कस्बा व थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया है।
ऐसे हुआ खुलासा
वहीं घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित का छोटा भाई अनस (11 वर्ष) और मोहल्ले का ही सादान पुत्र दिलशाद वहां से गुजरे. दोनों ने पूरी घटना देख ली और मोबाइल फोन से वीडियो भी बना लिया. यह वीडियो अनस ने अपने पिता को दिखाया. इसके बाद जब पिता ने कासिम से पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बता दी.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पीड़ित के पिता का कहना है कि जब वह आरोपी सुल्तान के घर पहुंचे तो उसने गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इससे परिवार दहशत में आ गया. इसके बाद परिजनों ने तत्काल थाना चांदपुर में जाकर लिखित तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया.
पीड़ित परिवार ने की कठोर सजा की मांग
यह मामला पोक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत दर्ज किया गया है. इस कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत को गंभीर अपराध माना जाता है. दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कठोर सजा का प्रावधान है.पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है. पिता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस और न्यायालय आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे. वहीं, पीड़ित बच्चा और उसका छोटा भाई मानसिक रूप से बेहद आहत हैं.
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