मारपीट मामले में तीन आरोपियों को 6 माह का कारावास 

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दीपांशु शुक्ला जबलपुर। जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने अपने एक अहम फैसले में मारपीट करने के मामले में तीन आरोपियों को छः छः माह के कारावास से दंडित किया है साथ ही उन पर पांच पांच सौ रू का अर्थदण्डड भी लगाया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरुण प्रभा भारद्वाज ने अपना पक्ष रखा तथा बताया कि 22 जनवरी 2020 को नदीम अंसारी ने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया था कि वह दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था रास्ते में आरोपियों ने उसे पड़कर गाली-गलौज कर उसके साथ मारपीट की उसके द्वारा विरोध करने पर जबलपुर निवासी निजामुद्दीन अमीनुद्दीन व अभिषेक ने गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया आसपास के दुकानदार उसे अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज हुआ। विव्दान न्यायाधीश ने सूक्ष्म विवेचना एवं गवाहों के व्यान के आधार पर तीनों अभियुक्तों को छः छः माह के कारावास एवं पांच पांच सौ रु के अर्थ दंड से दंडित किया।

 

 


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