शासकीय गेहूं की हेरा-फेरी कर शासन के साथ धोखाधड़ी सिहोरा पुलिस ने किया मामला दर्ज 

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जबलपुर :षड़यंत्रपूवर्क कृषको से बिना खरीद किये ई- उपाजर्न पोटर्ल पर गेहू की फर्जी खरीदी की प्रविष्टि कर 42,19,800/- रूपये कीमत के गेहूं हेरा-फेरी कर शासन के साथ धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।

यह है मामला 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना सिहोरा मे नीलम उपाध्याय कनिष्ट् आपूतिर् अधिकारी द्वारा दिनांक 23-05-2025 को प्रतिवेदन प्रस्तु किया गया जिसमें लेख है कि कनिष्ठि आपूतिर् अधिकारी  कुंजन सिंह राजूपत, रोशनी पाण्डेय द्वारा रबी विपणन वषर् 2025-26 में तहसील मझौली अन्तचगर्त सहकारी विपणन संस्थास मयार्दित मझौली द्वारा संचालित गेहूं उपाजर्न केन्द्र क्रमांक-02 केन्द्र उपाजर्न स्थल- अन्न/पूणार् आदित्यर ग्रेडिंग एण्ड वेयरहाउस, ग्राम लटुआ रीछी की जांच की गई। जांच अधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 19/05/2025 को प्रस्तुत किया गया।

उपाजर्न केन्द्र में पाई गईं अनियमितताएं 

अधिकारियों द्वारा की गई जांच के दौरान समिति प्रबंधक एवं खरीदी केन्द प्रभारी सूरज सिंह पिता रघुराज सिंह, अंकित गौतम डच्ॅस्ब् कमर्चारी एवं हषिर्त कुमीर् ग्राउण्ड सवर्ेयर उपस्थित रहे। खरीदी केन्द्र ऑपरेटर अंकुश पटैल से दूरभाष पर सम्पकर् करके बुलाया गया, किन्तुं वे उपस्थित नहीं हुए।
जांच के समय ई उपाजर्न पोटर्ल से प्राप्तख् खरीदी रिपोटर् दिनांक 19/05/2025 अनुसार खरीदी केन्द पर 31288 क्विंटल गेहूं खरीदी कुल 328 किसानों से किया जाना पाया गया। जिसके विरूद्ध मात्रा 31288 क्विंटल, भण्डारण केन्द्र को दिए गए अनाज की मात्रा 31288 क्विटल, केन्द्र पर शेष अनाज की मात्रा 0.00 क्विंटल स्वीकृति मात्रा 19404 क्विंटल प्रदशिर्त होना पाया गया।साथ ही उपरोक्त सबध में खरीदी केन्द्री से संलग्नल वेयरहाउस अन्नपपूणार् आदित्यय ग्रेडिंग एण्ड वेयरहाउस में भण्डारित उपाजिर्त गेहूं की बोरियों का भौतिक सत्यपन किया गया। मौके पर वेयरहाउस के अंदर 17 स्टैक पूणर् पाए गए, प्रत्येक में 3234 बोरियां भण्डारित पाई गई तथा 18वां एवं 19वां स्टैक अपूणर् अवस्था में पाए गए।

अपूर्ण पाये गए स्टेक 

वहीं जांच के दौरान क्रमांक 01 स्टैक संख्या 01 से 17 प्रत्येक स्टैक में भण्डारित बोरियों की संख्या कुल 3234 कुल बोरिया 54978 कुल मात्रा (प्रति बोरी भरती 50ाह के मान से) 27489 क्रमांक 02 स्टैक संख्या 18 प्रत्येक स्टैक में भण्डारित बोरियों की संख्या कुल 2872 कुल बोरिया 2872 कुल मात्रा (प्रति बोरी भरती 50 किलो के मान से) 1436, क्रमांक 03 स्टैक संख्या 19 प्रत्येक स्टैक में भण्डारित बोरियों की संख्या कुल 651 कुल बोरिया 651 कुल मात्रा (प्रति बोरी भरती 50ाह के मान से) 325.50 क्विटंल योग 19 स्टैक कुल बोरिया 58501 कुल मात्रा (प्रति बोरी भरती 50 किलो के मान से) 29250.50 क्विटल। स्टैक मे भण्डारित कुछ बोरियों में किसान टैग लगे नहीं पाए गए न ही किसान कोड अंकित पाया गया।गोदाम के बाहर खरीदी प्रांगण में 830 बोरिया तुली हुई रखी पाई गई, जिनका अनुमानित वजन 50 किलो प्रति बोरी भरती के मान से 415 क्विंटल गेहूं पाया गया। इस प्रकार गोदाम में भण्डारित मात्रा के विरूद्ध गोदाम के बाहर खरीदी प्रांगण 2038 क्विटल गेहूं उपलब्ध़ होना चाहिए था, किन्तु भौतिक सत्यापन करने पर 415 क्विटल गेहूं ही पाया गया। (05) निरीक्षण समय उपाजर्न केन्द के कम्प्यूटर ऑपरेटर अंकुश पटैल को बुलाया गया, जो उपस्थित नहीं हुआ।इस प्रकार उपाजर्न केन्द्र पर 1623 क्विटल गेहूं जिसका समथर्न मूल्यक अनुसार कुल कीमत 42,19,800/- का गेहूं कम पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि सहकारी विपणन संस्था मयार्दित मझौली द्वारा संचालित गेहूं उपाजर्न केन्द्र क्रमांक-02 उपाजर्न स्थल-अन्न पूणार् आदित्य ग्रेडिंग एण्ड वेयर हाउस के समिति प्रबंधक / खरीदी केन्द्र प्रभारी सूरज सिंह एवं कम्यूटर ऑपरेटर अंकुश पटेल तथा ग्राउण्ड सवर्ेयर हषिर्त कुमीर् द्वारा एक राय होकर निजी आथिर्क लाभ के लिए, षड़यंत्रपूवर्क कृषको से बिना खरीद किये ई- उपाजर्न पोटर्ल पर गेहू की फजीर् खरीदी की प्रविष्टि कर 42,19,800/- रूपये कीमत के गेहूं हेरा-फेरी की गई तथा रबी विपणन वषर् 2025-26 में समथर्न मूल्य पर गेहूं उपाजर्न हेतु जारी निदर्ेश तथा मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है एवं एक राय होकर षड्यंत्रपूवर्क 42,19,800/- रूपये कीमत शासकीय गेहूं की हेरा-फेरी कर शासन के साथ धोखाधड़ी की गई है।

पुलिस ने किया मामला दर्ज 

वहीं प्राप्त प्रतिवेदन पर अन्न पूणार् आदित्य ग्रेडिंग एण्ड वेयरहाउस उपाजर्न केन्द्र ग्राम लटुआ रीछी के समिति प्रबंधक/खरीदी केन्द प्रभारी सूरज सिंह एवं कम्यूटर ऑपरेटर अंकुश पटैल तथा ग्राउण्ड सवर्ेयर हषिर्त कुमीर् के विरूद्ध पुलिस ने अपराध धारा 318 (4), 318(2),336(3),61(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर कर विवेचना मे लिया गया।

 


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