अवैध कालोनी निमार्ण करने वाले के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

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जबलपुर:बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त किये भूखण्डों (भूमि) पर विकास कायर् कर अवैध कालोनी निमार्ण करने वाले के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना सुरु कर दी है।

यह है मामला 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना कुण्डम में तहसीलदार कुण्डम वीर बहादुर सिंह उम्र 41 वषर् तहसील कायार्लय कुण्डम नें लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे लेख है राजकुमार साहू द्वारा म.प्र. ग्राम पंचायत कालोनियों का विकास अधिनियम के नियम 9 के तहत सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से विकास अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ग्राम कुण्डलेश्वर धाम खसरा नम्बर 241/2 रकवा 0.694 हेक्टेयर भूमि पर 3 भूखण्ड, खसरा नम्बर 244/1 रकवा 0.350 हेक्टेयर भूमि पर 15 भूखण्ड खसरा नम्बर 214/2 रकवा 0.690 हेक्टेयर भूमि पर 8 भूखण्ड कुल 26 भूखण्डों का विक्रय किया है। साथ ही बिना विकास अनुज्ञा के उक्त खसरोें की भूमि पर रोड़ नाली पानी की टंकी गाडर्न का विकास किया है। राजकुमार साहू द्वारा विकास अनुमति प्राप्त नहीं किये जाने से शासन को विकास अनुज्ञा शुल्क अतिरिक्त आश्रय शुल्क, कमर्कार मंडल शुल्क की हानि हुई है इसी प्रकार उक्त नियमों के नियम 11 के तहत आथिर्क रूप से कमजोर वगोर् तथा निम्न आय समूह के लिये भू खण्डों या निवास एककों को लिये भूमि आरक्षित नहीं की गई है और नही नियम 12 के तहत निधार्रित शुक्ल जिला पंचायत में जमा किया है। जिससे उक्त प्रावधान का उल्लंघन होकर उक्त वगर् के लोगों के लिये भूखण्ड/भवन उपलब्ध नहीं हो सके एवं राशि जमा न करने से शासन को आथिर्क हानि हुयी है। उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम 13 के तहत राजकुमार साहू द्वारा जिला पंचायत में अतिरिक्त आश्रय शुल्क जमा नहीं किया गया है, जिससे शासन को आथिर्क हानि हुयी है।म.प्र. पंयायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ) की उपधारा (2) में प्रावधानित किया गया है कि कालोनी निमार्ण करने वाला कोई व्यक्ति जो निमार्ण कालोनी निमार्ण के उद्देश्य से अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि केा इस अधिनियम के तहत या इस निमित बनाये गये नियमों में अनुध्यात अपेक्षाओं केा भंग करके भूखण्ड में विभाजित करता है वह अवैध कालेानी का अपराध करता है उक्त प्रावधान के तहत राजकुमार साहू के द्वारा बिना विकास अनुज्ञा के भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर विक्रय कर एवं निमार्ण करने का अपराध किया गया है।लिखित शिकायत अनुसार राजकुमार साहू निवासी बस स्टेण्ड मुख्य मागर् कुण्डलेश्वर धाम के द्वारा कुण्डलेश्वर धाम के कुल 26 भूखण्डों में बिना बिकास अनुज्ञा प्राप्त किये भूखण्डों (भूमि) पर रोड नाली, पानी की टंकी गाडर्न का विकास कर अवैध कालोनी निमार्ण किया जाकर विक्रय करते हुये नियमों का उल्लंघन करना पाये जाने पर राजकुमार साहू निवासी बस स्टेण्ड मुख्य माग  के विरूद्ध धारा 318(2) बीएनएस, 61(घ)(3) म.प्र.राज एंव ग्राम स्वराज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

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