एक ही प्लाट को दो लोगों को बेचने वाले माफियों पर मामला दर्ज     

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जबलपुर :एक ही प्लाट को दो अलग -अलग लोगों को बेचने वाले माफियों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।
क्या है पूरा मामला ?
मामला थाना संजीवनी नगर का है पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार कुशवाहा निवासी बिरसिंहपुर तह० पवई जिला पन्ना ने शिकायत की कि वषर् 2018 में अपने रिस्तेदार सुमत पटेल जो जबलपुर में लेबर चैक यादव कालोनी में रहता है से जबलपुर में प्लाट खरीदने की चचार् की तो सुमत पटेल द्वारा   अभिषेक तिवारी से मिलवाया गया और अभिषेक तिवारी ने अपने साथी बलराम पाण्डेय व सम्राट पाण्डेय से मिलवाया जिसके बाद अभिषेक तिवारी व उसके साथी बलराम पाण्डेय व सम्राट पाण्डेय से मुलाकात करने पर उनके द्वारा प्लाट दिखाया गया 2124 और दिनांक 23.05.2018 को जरिये रजिस्टडर् विक्रय पत्र के माध्यम से प्लाट मौजा परसवारा नं.ब. 258/161 पटवारी हल्का नं. 17 राजस्व निरीक्षक मण्डल जबलपुर-2 तहसील गोरखपुर जिला जबलपुर के नया वाडर् नं. 71 स्थित विकसित खसरा नं. 96/1/1 का भाग लेआउट प्लाट नं. 07 विकसित रकवा 25 बाई 40 कुल 1000 वगर्फुट का विकय कुल कीमत 3, लाख 500 में किया गया और मुझे अश्वासन दिया गया कि वह जल्द ही उक्त प्लाट का सीमांकन करवाकर उसके नाम नामान्तरण करवा कर उसे कब्जा सौप देगा  जिसके लिये अभिषेक तिवारी व बलराम पाण्डेय एंव समाट पाण्डेय के द्वारा   10 हजार  रूपये अलग से भी लिये गये थे। उसके कुछ समय बाद उसकेे द्वारा अभिषेक तिवारी व बलराम पाण्डेय से बार बार निवेदन किया गया कि वह उसके द्वारा कय की गई भूमि का सीमांकन व नामान्तरण करवा कर उसे कब्जा दे दे तो उनके द्वारा टाल मटोल किया जाता रहा जब  वह 2019 के सितम्बर माह में जबलपुर आया और सभी से कहा कि वह उसकी भूमि का नामान्तरण करवा दे और कब्जा उसे दे दे तो सभी ने उसे आराजी नं. 96/1/1 का प्रमाणित खसरा वषर् 2019-20   की प्रमाणित प्रति प्रदान की गई और बताया गया कि वतर्मान में उक्त भूमि का सीमांकन नही हो पा रहा है सीमांकन कराने की जबाबदारी मेरी होगी और मैं 15 दिनो के भीतर सीमाकंन करवाकर दूगां जिस बावत् बलराम पाण्डेय द्वारा 50 रू के स्टाम्प में काबूलियत नामा में हस्ताक्षर किये गये और आश्वासन दिया गया कि वह जल्द ही उसको कब्जा दे देगें उसके बाद कोरोना महामारी के कारण वह  जबलपुर नहीं आ पाया ।
खरीदे गए प्लाट में दूसरे का बन चुका था घर 
जब वषर् 2023 में जबलपुर आया और मौके में गया जहा   प्लाट चिन्हित कराकर रजिस्टरी हेतु फोटो खीचवायी गयी थी वहा किसी अन्य व्यक्ति का मकान बन चुका है जिसके सम्बध में मेरे द्वारा अभिषेक तिवारी व बलराम पाण्डेय से पुछा गया तो वह बोले कि वह उसे दूसरा प्लाट दे देगे और यही सब बोल के टाल मटोल करते रहे और अब कहते है कि तुम्हारा प्लाट दूसरे को बेच दिया है जो करना है कर लो ।
धोखाधड़ी का मामला दर्ज 
वहीँ पुलिस ने शिकायत जांच पर अभिषेक तिवारी उम्र 33 वषर् नि. लालबिल्डिंग के पीछे पुरवा थाना संजीवनीनगर 02.बलराम पांडे नि. 1144/ए प्यासी मोहल्ला गौतमगंज थाना गढ़ा 03.सम्राट पांडे नि. 1144/ए प्यासी मोहल्ला गौतमगंज थाना गढ़ा के द्वारा  एकराय  होकर ग्राम परसवारा की आराजी नं. 96/1/1 भूमि को   स्वामित्व से ज्यादा भूमि का विक्रय कर  शिकायतकतार् 1. राकेश कुमार कुशवाहा पिता स्व. रामकुमार कुशवाहा उम्र 40 वषर् नि. ग्राम बिरसिंहपुर पवई जिला पन्ना 2. प्रदीप पटेल पिता पिता स्व. तुल्ली पटेल उम्र 35 वषर् नि. ग्राम सिमराकला थाना पवई जिला पन्ना 3. रविशंकर नामदेव पिता स्व. बी. एल नामदेव उम्र 65 पता मकान नं. 2906 गढा वाडर् पुरवा थाना गढा जिला जबलपुर 4. श्रीमती राधा कुशवाहा पति श्री राकेश कुशवाहा उम्र 44 वषर् निवासी प्लाट नं. 79 झिरिया केन्ट थाना केन्ट जिला जबलपुर 5. कैलाश प्रसाद दाहिया पिता अयोध्या प्रसाद दाहिया उम्र 56 वषर् नि. बड़ा पत्थर भैरोनगर मेडीकल थाना तिलवारा जिला जबलपुर 6. अजय कुमार काछी पिता स्व. नारायण प्रसाद काछी उम्र 37 वषर् नि. म.न. 1908 जोगनी नगर शंकरशाह वाडर् रामपुर बाना गोरखपुर जिला जबलपुर 7. ओमप्रकाश पटेल पिता स्व. मूलचंद पटेल उम्र 59 वषर् नि. बगीचा नं. 363 गोराबाजार थाना केन्ट जिला जबलपुर 8. भानुप्रताप पटेल पिता स्व प्रताप चन्द्र पटेल उम्र 34 वषर् नि. म.नं. 363/1 गोराबाजार सदर थाना केन्ट  के साथ धोखाधड़ी करना पाये जाने पर अभिषेक तिवारी उम्र 33 वषर् नि. लालबिल्डिंग के पीछे पुरवा थाना संजीवनीनगर 02.बलराम पांडे नि. 1144/ए प्यासी मोहल्ला गौतमगंज थाना गढ़ा 03.सम्राट पांडे नि. 1144/ए प्यासी मोहल्ला गौतमगंज थाना गढ़ा के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि का अपराध ंपजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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