छात्र की हत्या,शराब दुकान के सामने झाड़ियों के बीच मिला शव

जबलपुर;शराब दुकान के सामने झाड़ियों के बीच घायल अवस्था मे मिले युवक को पुलिस द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।बताया जा रहा है की मृतक के शरीर मे मारपीट के कारण गम्भीर चोटें आने से युवक की मौत हो गई ,फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।
यह है मामला
मामला कुंडम थाना क्षेत्र का है पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना कुण्डम में दिनंाक 5-11-26 को शराब दुकान के आगे कुण्डम में झगड़ा होने की सूचना पर पहॅुची पुलिस को शराब दुकान के आगे रोड से अंदर झाड़ियों के बीच एक युवक घायल अवस्था में मिला जिसे कुण्डम लाया गया जहां लखन सिंह मरावी ने घायल की पहचान बेटे आकाश उफर् अक्कू कंुजाम के रूप में की शासकीय अस्पताल में डाक्टर ने चैक कर आकाश कंुजाम को मृत घोषित कर दिया।
धारदार हथियार से हत्या
वहीं पुलिस को लखन सिंह कुंजाम उम्र 42 वषर् निवासी ग्राम हल्का बोदा चैकी सिलोड़ी थाना ढीमरखेड़ा जिला कटनी ने बताया कि वह खेती किसानी करता है उसका बेटा आकाश उम्र 18 वषर् एवं बेटी दोनों जबलपुर में रूम लेकर रहकर पढ़ाई करते हैं दिनंाक 5-11-26 की दोपहर लगभग 3 बजे वह अपने घर पर था तभी गांव के अमित ने बेटे आकाश के मोबाइल से काॅल कर बताया कि आकाश को किसी ने धारदार हथियार से मारपीट की है जिसे उपचार हेतु कुण्डम अस्पताल लाया गया है, वह कुण्डम अस्पताल आया देखा उसके बेटे आकाश उफर् अक्कू कुंजाम उम्र 18 वषर् को डाक्टर ने चैक कर मृत घोषित कर दिया, आकाश को सिर, होठ, गाल, दाढ़ी सीना, हाथ में चोट थीं। किसी ने धारदार हथियार से हमला कर बेटे आकाश की हत्या कर दी है। पंचनामा कायर्वाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुये मगर् कायम कर जांच मे लिया गया।
मामला दर्ज
वहीं दौरान मगर् जांच दौरान चक्षुदशीर् साक्षी उमेश मरावी, खिलाड़ी बरकडे़ एवं मृतक के पिता लखन सिंह कुंजाम के कथन लेख किये गये जो अपने कथनों में बताये कि दिनंाक 5-11-26 को दोपहर लगभग 3-30 बजे शराब दुकान कुण्डम के आगे खाली प्लाट में पुरानी बुराई की बात को लेकर प्रीतम माकोर्, मुकेश मरावी, सुतेन्द्र धुवेर् तथा भाग सिंह मरावी चारों आकाश कुंजाम के साथ मारपीट किये तथा प्रीतम माकोर् द्वारा धारदार चाकू से हमलाकर आकाश के सिर, गाल, दाढ़ी, सीना हाथ में चोट पहुॅचाकर हत्या कर दी है।
जांच रिपोटर् पर आरोपी प्रीतम माकोर्, मुकेश मरावी, सुतेन्द्र धुवेर्, भाग सिंह मरावी के विरूद्ध धारा 115(2), 103(1), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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