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किसान को तीन दिन में भुगतान न देने पर व्यापारी को लगा 25 हजार का जुर्माना

जबलपुर, नए मंडी अधिनियम के तहत किसान को तीन दिनों में भुगतान न देने पर एसडीएम ने व्यापारी के खिलाप कार्यवाही करते हुए  25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसडीएम  पाटन द्वारा नवीन कृषि उपज व्यापार एवं वणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत किसानों को भुगतान नही करने पर फर्म शुभम ट्रेडर्स पर 25000 रू का जुर्माना लगाये जाने के आदेश दिये है। अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा जुर्माने की यह कार्यवाही तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी एवं मंडी सचिव सुनील पांडे के जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 दिसम्बर को मंडी सचिव सुनील पांडे एवं कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी वसुन्धरा पेन्ड्रो के साथ उनके द्वारा ग्राम सिमरा मे खडे वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जे 7437 की आकस्मिक जांच की गई थी। जिसमे लगभग 140 बोरी में भरी पाई गई 56 क्विटल नान एफ एक्यू धान को जप्त किया जाकर थाना पाटन मे सुरक्षार्थ रखा गया था। प्रकरण की विस्तृत जांच में वाहन के ड्रायवर शिवदीन द्वारा बताया गया था कि शुभम ट्रेडर्स उडना से उक्त धान उपार्जन केन्द्र नुनसर क्रमांक-2 मे भेजी गयी है। कृषक अमर पटैल द्वारा बताया गया कि उक्त धान उसके परिवार की है जिसे उसने शुभम ट्रेडर्स मे साफ करने हेतु भेजा था। परंतु किसी कारण से बिना साफ की हुई धान शुभम ट्रेडर्स द्वारा अपने वाहन मे वापस भेजी गयी थी। इस संबंध मे शुभम ट्रेडर्स की भी जांच की गई।
जांच के दौरान शुभम ट्रेडर्स के गोदाम के सामने 1160 भरी बोरी में लगभग 600 क्विटल धान तथा गोदाम के अंदर 100 क्विटल फिल्टर धान पायी गयी। इसके अलावा 866 क्विटल गेहू भंण्डारित पाया गया। शुभम ट्रेडर्स के प्रोपाइटर पवन जैन से रखी 600 क्विटल धान के संबंध मे दस्तावेज मांगे गये परंतु उनके द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किया गया । मामले को संदिग्ध मानते हुये पाटन कृषि उपज मंडी को जांच के निर्देश दिये गये। मंडी सचिव द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता कृषको को फर्म शुभम ट्रेडर्स द्वारा कृषि उपज क्रय दिनांक से तीन दिवस मे भुगतान नही किया गया और कृषि उपज क्रय के संबंध मे निर्धारित प्रारूप – एक में परिदान की रसीद भी नहीं दी गई। जो नवीन कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 की धारा 4 की उपधारा 3 का उल्लघन है सूचना पत्र जारी किया गया उत्तर संतोषजनक नही पाया गया।
प्रकरण में शुभम ट्रेडर्स पाटन प्रो. पवन जैन पर नवीन कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 की धारा 4 की उपधारा 3 का उल्लघन पाये जाने के कारण 25000 रू की शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही उसे सचेत किया गया कि भविष्य मे किसानों से क्रय की गई कृषि उपज की पावती क्रय दिनांक को ही निर्धारित प्रारूप एक मे प्रदाय करते हुये भुगतान निर्धारित समयावधि मे करेगे।
नवीन मंडी अधिनियम के तहत किसानो के हित मे की गयी म.प्र. मे यह दूसरी बडी कार्यवाही है। इसके पहले भी शिवशक्ति ट्रेडर्स द्वारा किसानो को कृषि उपज के मूल्य का भुगतान समय पर नहीं किये जाने पर और न ही डिलीवरी की रसीद निर्धारित प्रारूप मे देने पर अनुविभागीय अधिकारी पाटन आशीष पांडे द्वारा 25 हजार रू. का जुर्माना लगाया गया था ।



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