जिले में अब 22 अप्रैल की प्रात: 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू ,कलेक्टर ने जारी किए आदेश
जबलपुर, जबलपुर शहर में कोविड-19 की विकट स्थिति के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने वर्तमान में 12 अप्रैल की प्रात: 6 बजे तक के लागू लॉकडाउन को यथावत् एवं निरंतर रखते हुये, इसे अब 22 अप्रैल की प्रात: 6 बजे तक के लिये कोरोना कर्फ्यू (टोटल लॉकडाउन) बढ़ा दिया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा ने शनिवार को जारी संशोधित आदेश में उल्लेखित किया है कि नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को बंद किया जाता है। नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, पार्क, स्टेडियम एवं अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी एवं व्यक्ति को इमरजेंसी कार्य के अतिरिक्त आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंधों में सशर्त छूट –
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा- राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवायें, कार्यालयों के लेखा शाखा (भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु) बैंक, एटीएम आदि कार्यालय इससे मुक्त रहेंगे। समस्त बैंक एवं जिनकी ड्यूटी, सेवा कोविड-19 में संलग्न कार्य हेतु लगाई गई है वह इस आदेश से मुक्त रहेंगे। लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पी.डी.एस. दुकान इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर की सीमा अंतर्गत किराना दुकान, पॉल्ट्री, पशु आहार, आटा चक्की की दुकानें प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकेंगी तथा इमरजेंसी में राशन की होम डिलेवरी की जा सकेंगी। खान-पान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे परन्तु खाने की होम डिलेवरी, होम टिफिन, पार्सल सेवायें इमरजेंसी में की जा सकेंगी।
होटल, लॉज केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ सेवायें दे सकेंगे। औद्योगिक मजदूरी, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आई.टी. कंपनियों तथा बी.पी.ओ., मोबाईल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
पेट्रोल पंप इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की केवल होम डिलेवरी की ही अनुमति होगी। नगर निगम एवं छावनी परिषद् जबलपुर की सीमा अंतर्गत सब्जी मंडी, फल की दुकानें प्रात: 4 बजे से प्रात: 9 बजे तक खुली रह सकेंगी। तत्पश्चात् उक्त दुकानें पूर्णत: बंद हो जायेंगी। प्रात: 9 बजे के पश्चात शेष दिवस अवधि के लिये सब्जी, फल का चलित वाहन (हाथ ठेले या अन्य साधन) के माध्यम से विक्रेता द्वारा घर-घर विक्रय किया जा सकेगा। इलेक्ट्रानिक, मोबाईल रिपेयरिंग करने वाले व्यक्ति होम सर्विसेस के रूप में इमरजेंसी में घरों में सेवायें उपलब्ध करा सकेंगे। केवल वही निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही रह रहे हैं और कार्य कर रहे है। संबंधित ठेकेदार को उनके रूकने एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
नगर निगम एवं छावनी परिषद् जबलपुर की सीमा अंतर्गत समस्त धार्मिक स्थल में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सामूहिक आरती, जुलूस, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामूहिक भोज, भण्डारे प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल केवल इनके पुजारी, मौलवी, पादरी, सिक्ख धर्मगुरू को पूजा अर्चना, इबादत की छूट रहेगी।
अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से अधिक की अनुमति नहीं रहेगी। पूर्व से निर्धारित तिथियों में तय विवाह समारोह हेतु दोनों पक्ष मिलाकर 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। इस कार्यक्रम के पूर्व कार्यपालिक दंडाधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा7
विशेष परिस्थितियों में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर, मास्क तथा शासन के द्वारा कोराना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन का अक्षरश: पालन किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा एसडीएम द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने पर आयोजनकर्ता, व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से 12 अप्रैल की प्रात: 6 बजे से 22 अप्रैल की प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा।