रेमडिसिविर इंजैक्शन की कालाबाजारी करने वाले दो आरोपियों के खिलाप एन. एस. ए. के तहत कार्यवाही
जबलपुर: जीवन रक्षक दवा रेमडिसिविर इंजैक्शन की कालाबाजारी में लिप्त दो आरोपियों पर एन.एस.ए. के तहत कार्यवाही की गई है, मामला जबलपुर के ओमती थाना का है पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना ओमती में दिनाॅक 12-4-21 को ड्रग इंस्पैक्टर फूड एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन श्री रामलखन पटेल ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कि दिनाॅक 11-4-21 को अनुविभागीय अधिकारी आशीष पाण्डे के निर्देशन में आजाद पटेल पटवारी तहसील अधारताल एवं अमित सोनी की उपस्थिति में रेमडिसिविर इंजैक्शन जो कि कोराना पेशेंट को लगाया जाता है न्यू मुनीष मेडिकोज दुकान मे कार्यरत सुदामा, एवं नितिन द्वारा लगभग 18 हजार रूपये में स्वतंत्र पत्रकार कार्तिक अग्निहोत्री को बेचने की बात दुकान में की गयी है। मेसर्स न्यू मुनीष मेडिकोज दुकान मे कार्यरत सुदामा एवं नितिन द्वारा 18 हजार रूपये में रेमेडिसिवर इंजैक्शन की कालाबाजारी की जाने पर सुदामा एवं नितिन के विरूद्ध 269,270 भादवि, 53, 57 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3 महामारी अधिनियम, तथा 3 ई.सी. एक्ट एवं 5/11 ड्रग कंटोल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये सुदामा बघेल उम्र 41 वर्ष निवासी पुष्पक नगर एवं नितिन विश्वकर्मा उम्र 22 निवासी कटियाघाट गौर थाना बरेला को गिरफ्तार कर दिनाॅक 13-4-21 को केन्द्रीय जेल जबलपुर मे न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध कराया गया था।उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनों आरोपियों का जमानत आवेदन पत्र मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था मान्नीय न्यायालय द्वारा वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये जीवन रक्षक दवा के सम्बंध मे किये गये अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था।
सुदामा बघेल निवासी पुष्पक नगर एवं नितिन विश्वकर्मा निवासी कटियाघाट गौर थाना बरेला द्वारा जीवन रक्षक दवा के सम्बंध मे किये गये अपराध को गम्भीर प्रकृति का मानते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा सुदामा बघेल एवं नितिन विश्वकर्मा के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किये जाने पर नगर पुलिस अधीक्षक ओमती आर.डी. भारद्वाज के मार्ग दर्शन में सुदामा बघेल एवं नितिन विश्वकर्मा के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनाॅक 22-4-21 को जिला दण्डाधिकारी जबलपुर कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.)े द्वारा सुदामा बघेल एवं नितिन विश्वकर्मा के कृत्य को गम्भीर प्रकृति का मानते हुयेे एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये 6 माह के लिये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है।आदेश के परिपालन में दिनाॅक 23-4-2021 को सुदामा बघेल एवं नितिन विश्वकर्मा जो कि केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध है की जारी एन.एस.ए. के वारंट में विधिवत गिरफ्तारी की जायेगी।