नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाप सिहोरा,पाटन और माढ़ोताल में 188 की कार्यवाही
जबलपुर :कोरोना का कहर जारी है तो वहीं कोरोना गाइडलाइन का उलंघन करने वालों के खिलाप पुलिस प्रशासन भी लगातार कार्यवाही कर रहा है,
सिहोरा में शादी समारोह में भीड़ इकठ्ठी करने वालों के खिलाप की गई कार्यवाही
सिहोरा में दो कोरोना गाइडलाइन का उलंघन करने वालों के खिलाप दो अलग -अलग जगह पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई जिसमें पहला मामला आज दिनॉक 15-5-21 का है जहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मोहसाम मे कल्याण चौधरी की बेटी की शादी कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश के सम्बंध मे समझाया गया, एवं शादी विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बारे मे बताया गया, किन्तु कल्याण चौधरी नहीं माना, कल्यण चोैधरी द्वारा आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर कल्याण चोधरी के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।
दूसरा मामला , इसी प्रकार थाना सिहोरा मे आज दिनॉक 15-5-21 को दोपहर मे सूचना मिली कि ग्राम मोहसाम में रधुनाथ दाहिया के यहॉ रघुनाथ दाहिय के पुत्र की शादी कार्यक्रम के बाद भेजन का कार्यक्रम करने की तैयारी हो रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा शादी विवाह के कार्यक्रम प्रतिबंधित होने के सम्बंध मे समझाईश दी गयी, रघुनाथ दाहिया नहीं माना। रघुनाथ दाहिया द्वारा आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर कल्याण चोधरी के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।
तीसरा मामला पाटन थाना क्षेत्र का है जहाँ पर , थाना पाटन में दिनांक 14-5-21 की रात में ग्राम कोनीकला के धनपत अहिरवार को पूर्व में नोटिस के माध्यम से अपने पुत्र सतीश उम्र 26 वर्ष की शादी निरस्त करने के लिये सूचित किया गया था किन्तु धनपत अहिरवार द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हुये अपने पुत्र सतीश की शादी में दिनांक 14-5-21 की रात में बारात ले जाने के लिये नाते रिश्तेदारों एवं ग्राम वासियों के एकत्रित करने की सूचना प्राप्त होने पर ग्राम कोनीकला में दबिश दी गयी पुलिस की गाड़ी आते देख आसपास खड़े लोग भाग गये, धनपत अहिरवार एवं सतीश अहिरवार मिले सतीश अहिरवार दूल्हे की वेष भूषा में बरात ले जाने के लिये तैयार था धनपत अहिरवार द्वारा कोरोना महामारी के फैलने का भली भांति ज्ञान होने के बावजूद उक्त महामारी के कारण संक्रमण फैलने की पूर्ण सम्भावना होना नजरंदाज करते हुये बारात ले जाने हेतु भीड एकत्रित कर आदेश का उल्लंधन करना पाया जाने पर धनपत अहिरवार एवं सतीश अहिरवार के विरूद्ध धारा 188, 269, 270, 34 भादवि एवं 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।
चौथा मामला माढ़ोताल थाना क्षेत्र का , थाना माढ़ोताल में आज दिनांक 15-5-21 की रात लगभग 1 बजे दीनदयाल चौक पर बुलेरो क्रमांक एमपी 20 सीई 2303 में 6 लोगों को बैठाकर जा रहा था बुलेरो को रोककर चालक का नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम दुर्गैश ठाकुर उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 11 बरे का रहने वाला बताया चालक से आने जाने के लिये अनुमति मांगने पर नहीं होना बताया बुलेरो चालक द्वारा आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर उक्त बुलेरो जप्त करते हुये धारा 188, 269, 270 भादवि एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।