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जिले के तीन लाख 46 हजार से अधिक पात्र परिवारों को एक मुश्त मिलेगा 3 माह का राशन

जबलपुर :राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिले के तीन लाख 46 हजार 18 पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर कोरोना संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए पात्र हितग्राहियों को एक मुश्त राशन दिये जाने की व्यवस्था की गई है।सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे ने बताया कि जिन हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन वितरित किया जायेगा। उनमें जबलपुर ग्रामीण के 28 हजार 152 हितग्राही, विकासखंड कुण्डम के 27 हजार 514, विकासखंड मझौली के 28 हजार 927 हितग्राही, विकासखंड पाटन के 23 हजार 621 हितग्राही तथा विकासखंड पनागर के 20 हजार 951 हितग्राही तथा विकासखंड शहपुरा में 33 हजार 698 हितग्राही और विकासखंड सिहोरा के 28 हजार 69 हितग्राही शामिल हैं। इसी प्रकार नगर निगम जबलपुर के एक लाख 27 हजार 317 हितग्राही, जबलपुर केंट के 5900 हितग्राही, नगर पालिका पनागर के 3496, नगरपालिका सिहोरा के 6118 हितग्राही और नगर पंचायत बरेला के 1825 तथा भेड़ाघाट के 959 हितग्राही शामिल हैं।
इन सभी हितग्राहियों को नि: शुल्क राशन वितरित किया जायेगा। इस पर होने वाला व्यय राज्य शासन स्वयं वहन करेगा। जिन हितग्राहियों द्वारा अप्रैल अथवा मई माह का एक रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाकर राशन प्राप्त किया गया है, उन्हें जुलाई एवं अगस्त माह का खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सम्मिलित पात्र हितग्राही अतिरिक्त रूप से 5 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति-व्यक्ति की दर से मई एवं जून में खाद्यान्न नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे। यह खाद्यान्न राज्य शासन द्वारा प्रतिमाह दिये जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा।
वन नेशन-वन राशन कार्ड
वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत प्रवासी मजदूर जो पात्रता श्रेणी के अनुसार राशन कार्ड धारी हैं, को पोर्टेबिलिटि के माध्यम से प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के ‘मेरा राशन’ मोबाइल एप पर ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे उन्हें सुविधाजनक तरीके से खाद्यान्न वितरित किया जा सके। सभी पात्रता धारी प्रवासी मजदूर अपने स्थानीय निकाय में जाकर पंजीयन करायें ताकि उन्हें पोर्टेबिलिटि के अन्तर्गत राशन सामग्री प्राप्त हो सके।



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