तीन अपराधियों के खिलाप जिला बदर की कार्यवाही
जबलपुर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त तीन व्यक्तियों के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही किया है। साथ ही इन तीनों अपराधियों को हर सप्ताह एक दिन संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति दर्ज कराने की हिदायत भी दिया है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर शर्मा ने जिन तीन व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है उनमें सिटी डिस्पेंसरी के पीछे कोतवाली वार्ड थाना कोतवाली निवासी 40 वर्षीय आनंद शर्मा तथा स्टेशन रोड भेड़ाघाट थाना भेड़ाघाट निवासी 38 वर्षीय गुड्डू उर्फ डेलन और त्रिपुरी चौक चौहानी मोहल्ला थाना गढ़ा निवासी 28 वर्षीय गोलू उर्फ नीलेश पटेल शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार आनंद शर्मा के विरूद्ध हत्या का प्रयास करने, मारपीट करने, अवैध रूप से सट्टा-जुआ खेलना, बलात्कार, अवैध रूप से हथियार रखने व अवैध शराब विक्रय जैसे आरोप हैं। कलेक्टर ने आनंद के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक सप्ताह के एक दिन सोमवार को पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है। वहीं गुड्डू उर्फ डेलन वर्ष 2008 से लेकर अब तक अवैध शराब बेचने, अवैध जुआ-सट्टा खिलाने आदि के कृत्य में लिप्त है। इसके खिलाफ कलेक्टर श्री शर्मा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक सप्ताह के एक दिन सोमवार को थाना भेड़ाघाट में अपनी हाजिरी दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। जबकि गोलू उर्फ नीलेश पटैल वर्ष 2015 से अब तक 6 अपराध कर चुका है, जिसमें हत्या, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। कलेक्टर ने गोलू को जिला जबलपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह, उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि हेतु निष्कासित किया है